जिला जेल में पदस्थ महिला जेल प्रहरी ने अपने आरक्षक पति के विरुद्ध दहेज की मांग को लेकर मारपीट कर शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित करने और जान से मारने की धमकी देने के आरोप लगाई।
संजना भलावी 29 वर्ष वार्ड नंबर 13 बूढ़ी बालाघाट द्वारा महिला पुलिस थाना बालाघाट मैं की गई रिपोर्ट पर उसके पति राधेश्याम कुमरे 35 वर्ष आरक्षक पुलिस थाना केसली जिला जिला सागर के विरुद्ध दहेज प्रताड़ना का अपराध दर्ज कर विवेचना शुरू की गई है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार संजना भलावी जिला जेल बालाघाट में प्रहरी के पद पर पदस्थ है।
31 मई 2021 को संजना की शादी सामाजिक रीति रिवाज से राधेश्याम कुमरे 35 वर्ष ग्राम धगड़िया तहसील मोखेड़ जिला छिंदवाड़ा निवासी के साथ हुई है।
राधेश्याम कुमरे जिला सागर के थाना केसली में आरक्षक के पद पर पदस्थ है। 2019 में जब संजना की सगाई हुई थी। कोरोना काल के चलने से संजना की शादी राधेश्याम से 21 मई 2021 को हुई थी। राधेश्याम के द्वारा शादी के पहले से ही सगाई के बाद दहेज में फोर व्हीलर बोलेरो की मांग की गई थी।
संजना के परिवार ने 2 साल से शादी जुड़ी होने के कारण शादी टूटने से बदनामी ना हो इसलिए संजना के परिवार वालों ने दहेज में बोलेरो गाड़ी दी थी। इसके बावजूद भी राधेश्याम कुमरे शादी के बाद से ही पत्नी संजना से लड़ाई झगड़ा मारपीट करने लगा और बात बात पर रुपए के लिए विवाद करते आ रहा था।
27 नवंबर की रात्रि 10 बजे संजना को उसके पति राधेश्याम कुमरे ने उसे बेरहमी पूर्वक मारपीट की और जान से मारने की धमकी दी थी।
30 नवंबर को संजना भलावी ने महिला थाना पहुंचकर अपने पति राधेश्याम कुमरे के खिलाफ रिपोर्ट की। महिला थाने के उपनिरीक्षक आरआर झारिया ने संजना भलावी के द्वारा की गई रिपोर्ट पर उसके आरक्षक पति राधेश्याम पिता रामदयाल कुमरे 35 वर्ष ग्राम धगड़िया तहसील मोखेड़ जिला छिंदवाड़ा निवासी के विरूद्ध धारा 498 ए 323 506 ताही और 3/ 4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम के तहत अपराध दर्ज कर विवेचना शुरू की गई है।










































