बालाघाट द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी की अदालत में विचाराधीन डबल मनी के मामले में आरोपी अजय तिड़के की उसके अधिवक्ता द्वारा पेश की गई मेडिकल रिपोर्ट फर्जी पाई गई। विद्वान अदालत ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए जहां अजय तिड़के सहित इस मामले के अन्य आरोपियों की जमानत निरस्त करते हुए फर्जी मेडिकल रिपोर्ट देने वाले गोंदिया के चिकित्सक पुष्पराज गिरी के विरुद्ध कार्यवाही करने हेतु परिवाद पेश करने के आदेश दिए। विद्वान अदालत ने 16 जनवरी को ही इस मामले के सभी आरोपियों की जमानत निरस्त करने के साथ ही, सभी आरोपियों को गिरफ्तार करने स्थाई वारंट भी जारी कर दिए है।
ज्ञात हो कि विद्वान अपर सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी की अदालत में डबल बनी के आरोपी अजय तिड़के ,मनोज सोनेकर शिवजीत, चीले और महेश तिड़के का एक मामला विचाराधीन है। 4 जनवरी को डबल मनी के इस मामले की पेशी में अजय तिड़के उपस्थित नहीं हुआ था ।विद्वान अदालत ने व्यक्तिगत रूप से अजय तिड़के को अगली पेशी में आवश्यक रूप से उपस्थित होने आदेश दिए थे और14 जनवरी को पेशी नियत की गई थी। 14 जनवरी को भी अजय तिड़के शिवजी चिले महेश तिड़के उपस्थित नहीं हुए ,मनोज सोनेकर उपस्थित हुआ था किन्तु अजय तिड़के के अधिवक्ता ने धारा 317 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत एक आवेदन पेश कर इस आवेदन के साथ डॉक्टर पुष्पराज गिरी गोंदिया की एक मेडिकल रिपोर्ट पेश की गई थी इस मेडिकल रिपोर्ट में अजय तिड़के को एक माह का बेड रेस्ट किए जाने का उल्लेख किया गया था। शासन की ओर से पैरवी कर रहे जिला अभियोजन अधिकारी कपिल डेहरिया ने अजय तिड़के ओर से पैरवी कर रहे अधिवक्ता द्वारा पेश किए गए आवेदन पर आपत्ति लगाई और मेडिकल रिपोर्ट की जांच करवाने निवेदन किया गया था। विद्वान अदालत ने इस मेडिकल रिपोर्ट की सत्यता की जांच किए जाने हेतु थाना प्रभारी किरनापुर को आदेशित किए थेऔर 16 जनवरी को जांच रिपोर्ट पेश करने निर्देशित किया गया था। 16 जनवरी को किरनापुर थाना प्रभारी ने अपनी जांच रिपोर्ट पेश की जिसमें अजय तिड़के की मेडिकल रिपोर्ट फर्जी पाई गई। विद्वान अदालत ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए आरोपी के अधिवक्ता से स्पष्टीकरण मांगे। विद्वान अदालत ने फर्जी मेडिकल रिपोर्ट देने वाले डॉक्टर पुष्परज गिरी के विरुद्ध कार्यवाही करने हेतु परिवाद पेश करने के आदेश दिए और डॉक्टर पुष्पराज गिरी केविरूद्ध उचित कार्यवाही करने हेतु मेडिकल बोर्ड महाराष्ट्र को भी निर्देशित किये है। इसी के साथ ही विद्वान अदालत ने डबल मनी के इस मामले के एक आरोपी मनोज सोनकर को छोड़ कर अजय तिड़के शिवजी चिले और महेश तिड़के की जमानत निरस्त करते हुए उन्हें गिरफ्तार करने हेतु स्थाई वारंट भी जारी कर दिए ।इस मामले की पैरवी शासन की ओर से जिला अभियोजन अधिकारी कपिल डेहरिया द्वारा की जा रही है।।