नगर की सड़कों पर घूम रहे आवारा पशुओं की धमाचौकड़ी को रोकने के लिये नपा द्वारा गठित की गई हॉका गैंग दूर दूर तक दिखाई नही दे रही है। नगर के प्रमुख मार्ग पर स्थित दीनदयाल चौक, बस स्टैण्ड, जयस्तंभ चौक, लालबर्रा रोड़, कटंगी चौक, अंबेड़कर चौक, गोलीबारी चौक सभी स्थानों पर आवारा मवेशियों का विचरण सुबह से लेकर देर रात्री तक बना रहता है। जिससे आवागमन करने वाले लोगों को जहां परेशानी उठानी पड़ रही है वही दुर्घटनाओं का अंदेशा भी बना हुआ है।
समस्या काफी पुरानी है-बलराम दमाहे
पद्मेश को जानकारी देते हुये नगर वासी बलराम दमाहे ने बताया कि यह अभी की समस्या नही है। यह समस्या काफी पुरानी हो चुकी है। मवेशी मालिकों को यह होश नही है कि उनके पालतू पशु सड़कों पर विचरण कर दुर्घटना को आमंत्रण दे रहे है। कई बार नपा से शिकायत की जा चुकी है लेकिन इस समस्या का कोई समाधान नही निकला है।
पशु मालिकों पर हो सख्त कार्यवाही-लखन यादव
इसी तरह लखन यादव ने बताया कि बालाघाट मुख्य मार्ग पर चलना अपनी जान जोखिम में डालने जैसा प्रतीत होता है। शाम के समय वार्ड नं.४ बालाघाट रोड़ पर आवारा पशुओं की धमाचौकड़ी प्रतिदिन देखने को मिलती है। कई बार दुर्घटना तक हो चुकी है। अंधेरे में भी यह पशु रोड़ पर बैठे रहते है। हम चाहते है कि नपा इनके मालिकों पर सख्त कार्यवाही करे ताकि नगरवासियों को परेशानी का दंश भोगना न पड़े।
३० से अधिक आवारा मवेशियों पर किया गया जुर्माना – सीएमओं
इस संबंध में पदमेश को जानकारी देते हुये मुख्य नगर पालिका अधिकारी दीक्षा डेहरिया ने बताया कि उन्हे भी इस बात की सूचना है। हमने बीच में कई आवारा मवेशियों को पकड़कर कांजी हाऊस में बंद किया था। जहां से उनके मालिकों ने ५ सौ रूपये जुर्माना भरकर उन्हे छुड़ा लिया और फिर एक बार उन्हे रास्तें में छोड़ दिया है। उन्होने बताया कि करीब हमने ३० से अधिक आवारा पशुओं से ५ सौ रूपये के हिसाब से जुर्माना वसूल किया है। वही कुछ मवेशी अभी भी कांजी हाऊस में बंद है। जिनके खाने पीने का भार भी नगर पालिका उठा रही है।
अब नपा वसूलेगी २ हजार रूपये जुर्माना
सुश्री डेहरिया ने बताया कि अब हमने नये नियम लागू कर दिये है। जिसके भी मवेशी रास्ते पर घूमते पाये गये तो उनसे २ हजार रूपये जुर्माना लिया जायेगा। साथ ही ३ बार से अधिक अगर हमारे नपा अमलें ने उस मवेशी को पकड़ा है तो हम प्रत्येक बार जुर्माना तो लेंगे ही लेंगे साथ ही उस मवेशी को गोशाला भेज देंगे। उन्होने बताया कि नियम के मुताबिक हम कांजी हाऊस में सिर्फ ७ दिन तक ही आवारा मवेशी को रख सकते है उसके बाद उसे हमें गोशाला भिजवाना अनिवार्य होता है।