किरनापुर थाना क्षेत्र में आने वाले ग्राम साल्हे निवासी एक महिला ने अपने पति के विरुद्ध दहेज की मांग को लेकर मारपीट कर शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित करने का आरोप लगाई।
23 वर्षीय महिला रत्ना बिसेन द्वारा की गई रिपोर्ट पर किरनापुर पुलिस ने उसके पति विजय पिता गिरधारी बिसेन ग्राम साल्हे निवासी के विरुद्ध दहेज प्रताड़ना का अपराध दर्ज कर विवेचना शुरू की है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार रत्ना का मायका हल्बीटोला किरनापुर का है। रत्ना की शादी 25 मई 2020 को विजय बिसेन ग्राम साल्हे निवासी के साथ हिन्दू रीति रिवाज से हुई थी। शादी के बाद रत्ना और उसके पति के बीच कुछ दिन तक संबंध ठीक रहा किंतु कुछ माह बाद दोनों के बीच वैचारिक संबंध ठीक नहीं होने के कारण विजय अपनी पत्नी रत्ना के साथ छोटी-छोटी बातों को लेकर विवाद कर दहेज की मांग करने लगा था और आए दिन रुपए के लिए प्रताड़ित करने लगा था।
इस प्रताड़ना के चलते रत्ना ने अपने मायके से 15000 रुपये,दूसरी बार 20000 रुपये लाकर दिए थे। जिसके बाद विजय बिसेन अपनी पत्नी रत्ना को 40000 रुपये की मांग को लेकर परेशान करने लगा।
22 नवंबर को 11 बजे दिन में विजय बिसेन ने अपनी पत्नी रत्ना को मारपीट किया और जान से मारने की धमकी दे दी ।मारपीट करने से रत्ना को अंदरूनी चोट आई।
दहेज की मांग को लेकर पति द्वारा प्रताड़ित रत्ना को उसके माता-पिता ने अपने घर ला लिए थे। 26 नवंबर को रत्ना अपने थाना पहुंची। औरत अपने पति विजय बिसेन के विरुद्ध रिपोर्ट की।
उसके पति विजय पिता गिरधारी बिसेन के विरुद्ध धारा 294 323 506 498ए भादवि और धारा 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम के तहत अपराध दर्ज कर विवेचना शुरू की है।