एक महिला पहले पत्नी को छोड़, दूसरे से शादी कर पहले पति से तीन हजार रुपये प्रतिमाह ले रही थी खर्चा

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एक महिला अपने पहले पति से कोर्ट के माध्यम से भरण पोषण राशि लेती रही और दूसरी शादी कर एक बच्चे को जन्म देने के बाद भी वह अपने पहले पति से भरण पोषण राशि लेने तकाजा लगाती रही। हाल ही में इस महिला की इस करतूत की भनक लगते ही उसके पहले पति ने कोतवाली पहुंचकर अपनी पत्नी के विरुद्ध शिकायत की है।यह युवक रमाकांत पिता मुलचंद साहू 33 वर्ष ग्राम किमाची तहसील केवलारी जिला सिवनी निवासी है ।जिसकी पत्नि शादी के कुछ दिन बाद ही उसे छोड़ कर चली गई और न्यायालय सहित अन्य थानों में शिकायत के बाद न्यायालय के माध्यम से वह खर्ची के तौर पर 3000 रूपये प्रतिमाह लेती रही। पहले पति से अलग रह कर उसने दूसरी शादी कर संतान को जन्म दिया है। उसके बाद भी वह खर्ची के तौर पर भरण पोषण राशि की मांग पहले पति से करते रही इस युवक ने पत्नी नेहा साहू से छुटकारा दिला कर न्याय करने की मांग की है

पत्नी दूसरी शादी करने के बाद भी उससे ,तीन हजार रुपये प्रतिमाह खर्चा लेते रही- रमाकांत साहू
युवक रमाकांत साहू ने बताया कि मेरा विवाह 12 फरवरी 2015 को रिती रिवाज से नेहा हिरवाने बालाघाट निवासी से हुआ था, जिसके पश्चात ही हम दोनो के बीच आपसी मतभेद के चलते 6 माह के बाद ही वह उसे छोड़ कर चले गई और उसने लोक अदालत बालाघाट, केवलारी थाना, बालाघाट थाना व नैनपुर थाना के बाद लोक अदालत सिवनी में शिकायत की यह मामला विचाराधिन है वहीं न्यायालय ने वर्ष 2018 में नेहा साहू के बयानों के आधार पर खर्ची के तौर पर 3000 रूपये प्रतिमाह देने का आदेश सुनाया था । रमाकांत साहू ने बताया कि मैं खेती मजदूरी करता हूं उसके बाद भी नेहा साहू को प्रतिमाह 3000 रूपये देते आ रहा हूं। लेकिन जानकारी लगी है कि उसने दूसरा विवाह कर लिया है और 15 फरवरी 2023 को एक पुत्र संतान को जन्म दिया है।
नेहा के द्वारा न्यायालय को गुमराह करते हुए अपना दुसरा विवाह कर लिया है तथा मुझे जानकारी मिली है कि उसने दूसरे विवाह से पुत्र संतान की प्राप्ती हुई है। रमाकांत साहू ने अपनी पत्नी के विरुद्ध शिकायत करते हुए कोतवाली थाना प्रभारी से न्याय की गुहार लगाते हुए कहा कि नेहा साहू के विरूद्ध उचित दण्डात्मक कार्यवाही करते हुए मुझे न्याय दिलाये जावें।

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