एक युवक को मारपीट कर उसके सिर में ईट पटक कर गंभीर रूप से घायल करने के आरोप में

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बालाघाट हट्टा थाना क्षेत्र में आने वाले ग्राम खोड़सिवनी में एक युवक को हाथ बुकके मारपीट कर उसके सिर में ईट पटक कर गंभीर प्राणघातक चोट पहुंचाने के आरोप में हट्टा पुलिस ने इस युवक के चाचा सोमाजी खरे 52 वर्ष चाची अनुजा खरे 48 वर्ष चचेरे भाई गजेंद्र खरे 30 वर्ष और रविंद्र खरे 28 वर्ष को गिरफ्तार कर लिया चारों को यहां की विद्वान अदालत ने न्यायिक अभिरक्षा में जिला जेल भिजवा दिया है। ज्ञात हो कि 24 मई की रात्रि करीब 9:00 बजे यह घटना मकान बनाने को लेकर हुई। मारपीट में गंभीर रूप से घायल युवक शंकर पिता समारु खरे 23 वर्ष को जिला अस्पताल से गोंदिया के एक निजी अस्पताल में परिजनों में भर्ती किया गया था

प्राप्त जानकारी के अनुसार शंकर के पिता तीन भाई है जिनमें शंकर का पिता समारु खरे बड़ा है। और राम जी खरे मंझला और सोम जी खरे छोटा है। तीनो भाई एक ही मकान में अपने परिवार के साथ अलग-अलग रहते हैं समारू खरे के परिवार में पत्नी दो बेटे है।समारू खरे अपने पुश्तैनी मकान तोड़कर नया मकान बना रहा है। समारू खरे अपना मकानअपने भाई सोम जी खरे के मकान से चिपका कर अपने हिस्से में ही बना रहा है। इसी को लेकर के समारू खरे और उसके छोटे भाई सोम जी खरे के बीच विवाद चल रहा है सोम जी खरे अपने बड़े भाई समारू खरे को अपना मकान दूर बनाने के लिए बोलता है। किंतु समारू खरे ने अपने हिस्से में ही मकान का कालम बना कर खड़ा कर दिया है। 25 मई की रात्रि 9:00 बजे करीब सोमजी खरे शराब पीकर अपने बड़े भाई समारू खरे को मकान को लेकर गाली गुप्ता कर रहा था । सोमजी खरे ने गाली गुप्तार करते हुए अपने परिवार के साथ मकान के कालम को तोड़ डालें उस समय घर में शंकर खरे और उसकी मां लक्ष्मी बाई ही थी। शंकर खरे ने बोला कि तुमने मकान के कालम को क्यों तोड़ दिए ।शंकर के यह कहने पर उसके चाचा सोम जी खरे ने अपनी पत्नी अनुजा बेटा गजेंद्र खरे और भतीजे गोविंद खरे के साथ मिलकर शंकर खरे को पकड़े और उसे हाथ बुकको से मारपीट कर उसके सिर मे ईट पटक दिए जिससे शंकर खरे का सर फट गया और वह बेहोश हो गया था। बीच-बचाव के बाद गंभीर रूप से घायल बेहोश शंकर खरे को जिला अस्पताल बालाघाट लाकर भर्ती किया गया ।जहां से बेहतर उपचार हेतु उसे परिजनों ने गोंदिया के एक निजी अस्पताल में भर्ती किए थे इस मामले में हट्टा पुलिस ने सोमाजी खरे उसकी पत्नी अनुजा खरे बेटा गजेंद्र खरे और भतीजा गोविंद खरे के विरुद्ध धारा 294 323 506 34 भादवी के तहत अपराध दर्ज किया था। सिर में गंभीर चोट लगने के कारण इन आरोपियों के विरुद्ध धारा 326 भा द वि का इजाफा किया गया ।।हट्टा पुलिस ने इस मामले में उक्त चारों आरोपियों को गिरफ्तार करके चारों को 3 जून को बालाघाट की विद्वान अदालत में पेश कर दिए जहां से उन्हें न्यायिक अभिरक्षा में जिला जेल भिजवा दिया गया है।

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