बालाघाट खनिज विभाग के द्वारा 24 सितंबर को खैरलांजी थाना अंतर्गत रेत घाट से अवैध उत्खनन कर रहे ट्रैक्टर पर कार्यवाही की गई। यह ट्रैक्टर दिनेश पिता भैयालाल दमाहे उम्र 42 वर्ष पिंडकेपार खैरलांजी निवासी का बताया जा रहा है। जिस पर प्रकरण तैयार कर खनिज विभाग के द्वारा कलेक्टर खनिज शाखा बालाघाट को प्रकरण प्रेषित कर दिया गया है। ट्रेक्टर को जहां से अग्रिम आदेश तक थाना खैरलांजी के परिसर में सुरक्षार्थ खड़ा करवा दिया गया है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार खनिज विभाग को लगातार खैरलांजी क्षेत्र में ट्रैक्टर के माध्यम से अवैध उत्खनन कर रेट घाटों से रेत चोरी करने और शासन को हानि पहुंचाने की शिकायत लगातार मिल रही थी। जिस पर खनिज विभाग के द्वारा 24 सितंबर की सुबह अचानक आकस्मिक निरीक्षण रेट घाटों का किया गया। जहां पर ट्रैक्टर क्रमांक एमपी 50 एम 0687 के चालक दिनेश पिता भैयालाल दमाहे के द्वारा ट्रैक्टर में रेट घाट से अवैध उत्खनन रेत का अवैध परिवहन करने की मनसा से किया जा रहा था। जहां पर माइनिंग विभाग के द्वारा ट्रैक्टर के पास पहुंचकर मामले में जानकारी लेते हुए दस्तावेज मांगे गए परंतु ट्रैक्टर चालक के द्वारा किसी प्रकार के दस्तावेज मौके पर माइनिंग विभाग को उपलब्ध नहीं कराया जाए। जिस पर उनके द्वारा ट्रैक्टर को रेत के उत्खनन बगैर वैध शासकीय पत्र बिना वैधानिक दस्तावेज के खनिज उत्खनन भंडारण करने के लिए मध्य प्रदेश खनिज अवैध खनन परिवहन तथा भंडारण का निवारण नियम 2022 के नियम 3 / 18 के प्रावधानों का उल्लेख कर प्रकरण तैयार किया गया। वहीं यह प्रकरण माइनिंग विभाग के द्वारा कलेक्टर खनिज शाखा बालाघाट को भेजा जाएगा इसमें माइनिंग विभाग के द्वारा ट्रैक्टर क्रमांक एमपी 50 एम 0687 को थाना खैरलांजी में लाकर पुलिस सुरक्षा में अग्रिम आदेश तक खड़ा कर दिया गया है।