चुनावी बॉन्ड पर SBI को नहीं मिली राहत, SC ने 12 मार्च तक आंकड़े देने को कहा

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चुनावी बॉन्ड मामले में भारतीय स्टेट बैंक (SBI) को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। चुनावी बॉन्ड पर जानकारी देने के सर्वोच्च अदालत के आदेश पर एसबीआई ने और समय की मांग की थी, जिसे अदालत ने खारिज कर दिया और 12 मार्च को ही जानकारी उपलब्ध करवाने को कहा।

सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को फटकार लगाई कि आदेश जारी होने के बाद से आपने क्या किया?

चुनावी बॉन्ड मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अपनी पिछली सुनवाई में राजनीतिक दलों के हरेक चुनावी बॉन्ड का नकदीकरण कराने का ब्योरा देने के लिए एसबीआई से कहा था। इसके बाद एसबीआई के 30 जून तक का समय मांगने के लिए याचिका दायर की थी, जिस पर सोमवार को सुनवाई हुई।

चुनावी बांड की इस स्कीम को पिछले महीने ही सुप्रीम कोर्ट ने खारिज किया था। बता दें, यह सुनवाई प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पांच जजों, जस्टिस संजीव खन्ना, बीआर गवई, जेबी पार्डीवाला और मनोज मिश्रा की पीठ कर रही है।

आरोप है कि भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) जानबूझकर सर्वोच्च अदालत के फैसले की अवज्ञा कर रहा है। इसीलिए उसने सभी राजनीतिक दलों के चुनावी बांडों का ब्योरा 6 मार्च तक चुनाव आयोग को नहीं दिया है।

एसबीआइ ने चार मार्च को शीर्ष अदालत का रुख किया था, जिसमें चुनावी बांड के विवरण का खुलासा करने के लिए 30 जून तक का विस्तार करने की मांग की गई थी। अब इस मामले में एडीआर ने एसबीआइ के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के समक्ष अवमानना याचिका दायर कर दी है।

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