जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. गिरीश कुमार मिश्रा ने प्रेसवार्ता में कहा कि 18 वीं लोकसभा के गठन में मतदाताओं का महत्वपूर्ण भूमिका होगी। इसके लिए जिला निर्वाचन कार्यालय द्वारा एक- एक मतदाताओं के मतदान के लिए घर पहुँच कर मतदान केंद्र स्थापित करेंगे। आयोग के निर्देशानुसार 85 वर्ष से अधिक और दिव्यांगजन मतदाताओं से 12-डी फार्म भरवाया जाएगा। यदि वे घर से मतदान करने के इच्छुक है तो सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाएगी। लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र बालाघाट-सिवनी की 8 विधानसभाओं में 18 लाख 71 हजार 270 मतदाता है। आयोग द्वारा घोषित निर्वाचन कार्यक्रम के अनुसार 20 मार्च को अधिसूचना जारी होने के साथ ही नाम निर्देशन पत्र जमा करने का सिलसिला प्रारम्भ होगा। नाम निर्देशन पत्र जमा करने की अन्तिम तिथि 27 मार्च और इसके एक दिन बाद नामांकन पत्रों की संवीक्षा की जाएगी। वहीं अभ्यर्थिता से नाम वापसी 30 मार्च तक होगी और 19 अप्रैल को मतदान होगा। प्रेसवार्ता में अपर कलेक्टर श्री जीएस धुर्वे, उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्री केसी ठाकुर मौजूद रहें।
ग्रामीण व शहरी मतदाताओं तक जागरूकता के लिए स्वीप प्लान तैयार
जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. मिश्रा ने कहा कि विधानसभा निर्वाचन के दौरान 5 प्रतिशत अधिक मतदान हुआ था। इसका बड़ा कारण स्वीप गतिविधियों के माध्यम से प्रत्येक मतदाताओं तक पहुँच थी। लोकसभा निर्वाचन में भी हर दिन मतदाताओं तक पहुँचने की रूपरेखा तैयार की गई है। स्वीप के अंतर्गत अलग-अलग गतिविधियां निर्धारित की गई है। साथ ही विधानसभा निर्वाचन में कुछ ऐसे क्षेत्र चिन्हाकिंत किये गए जो मतदान के लिए नही आ सके। उन्हें इस बार स्वीप में जोड़कर उन्हें मतदान के लिए प्रेरित किया जाएगा। इसमें जिले के औद्योगिक क्षेत्र में निवास करने वाले मतदाता है जो मतदान केंद्रों तक नही पहुँचे थे। उनके लिए फार्म 6,7 और 8 भरवाने का कार्य किया गया है। उन्हें स्वीप में मतदान केंद्र तक जाने के लिए प्रेरित किया जाएगा।
समय पर अनुमतियां ले –
प्रेस के सवालों का जवाब देते हुए डॉ. मिश्रा ने कहा कि निर्वाचन के दौरान ही शादी विवाह के आयोजन होंगे। ऐसे में सभी प्रकार की अनुमतियां लेना सुनिश्चित करना होगा। रात 10 बजे के पश्चात डीजे बजाना प्रतिबंधित होगा। साथ ही सामाजिक या निजी आयोजन में राजनीतिक कार्यक्रम आयोजित नही होंगे, इसकी प्रशासन द्वारा निगरानी भी की जाएगी। वहीं जो भी बड़ी मात्रा में नकद का परिवहन करने वाले जैसे-व्यापारी और अन्य शादी विवाह आयोजनों के लिए वे राशि के सम्बंध में आवश्यक दस्तावेज साथ रखें।










































