जिले से 1वर्ष के लिए निष्कासित जिला बदर सुरेश खैरी चौक में मोटरसाइकिल सहित गिरफ्तार

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खैरलांजी की पुलिस ने जिले से 1 वर्ष की कालावधी के लिए निष्कासित जिला बदर को ग्राम खैरी के चौक में मोटरसाइकिल के साथ उस समय गिरफ्तार किया गया। जब वह मैराथन धावकों के बीच से खतरनाक तरीके से मोटरसायकल चलता हुआ किन्ही कॉलेज रास्ता से खैरी चौक तरफ आ रहा था। गिरफ्तार जिला बदर सुरेश पिता मदन लाल लिल्हारे 34 वर्ष ग्राम खैरलांजी निवासी है। जिसे न्यायिक अभिरक्षा में उपजेल वारासिवनी दाखिल करवा दिया गया है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार सुरेश लिल्हारे को उसकी आपराधिक गतिविधियों को देखते हुए उसे मध्य प्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 5 (क)(ख) के तहत जिला दंडाधिकारी बालाघाट द्वारा जिला बालाघाट की सीमा एवं समीपस्थ जिले सिवनी मंडला डिंडोरी की राजस्व सीमाओं से 1 वर्ष की कालावधी के लिए निष्कासित किया गया था। 10 अक्टूबर 2023 को पारित इस आदेश की तामीली 21 अक्टूबर 2023 को की गई थी और इस आदेश की तामील के तुरंत बाद ही सुरेश लिल्हारे को जिले की सीमा से बाहर किया गया था। किंतु जिला दंडाधिकारी के इस जिला बदर आदेश का उल्लंघन कर सुरेश लिल्हारे अपने क्षेत्र में ही घूम रहा था। 20 दिसंबर को खैरलांजी में मैराथन दौड़ थी। इस मैराथन दौड़ में पुलिस कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई थी। इस मैराथन दौड़ के दौरान एक होंडा ड्रीम योगा मोटरसाइकिल जिसकी आगे की नंबर प्लेट टूटी हुई थी एवं पीछे की नंबर प्लेट पर कोई नंबर नहीं लिखा हुआ था। इस मोटर साइकिल का चालक मैराथन धावकों के बीच से खतरनाक तरीके से मोटरसाइकिल चलाता हुआ किन्ही कॉलेज रास्ता से खैरी चौक तरफ आ रहा था जिसकी सूचना मिलने पर मैराथन सुरक्षा व्यवस्था में लगे उप निरीक्षक आशुतोष मिठास ,सहायक उपनिरीक्षक उमेश दियेवार ,आरक्षक दयानंद डोहरे, आरक्षक प्रेम दीक्षित ने खैरी चौक में इस मोटरसाइकिल सवार को रोके मोटरसाइकिल चालक ,मोटरसाइकिल सहित गिर गया और वह उठकर भागने का प्रयास कर रहा था। तभी उसे पुलिस कर्मचारियों ने पकड़ लिए।सहायक उपनिरीक्षक उमेश दियेवार ने इस मोटरसाइकिल चालक को पहचान लिया और यह मोटरसाइकिल चालक जिला बदर सुरेश लिल्हारे था जो शराब के नशे में था जिसे एक वर्ष की कालावधी के लिए जिले से निष्कासित किया गया था। उक्त जिला बदर आदेश माह सितंबर 2024 तक प्रभावी था। किंतु सुरेश लिल्हारे के पास जिला बदर की प्रभावी अवधि में जिला बालाघाट में आने का कोई अनुमति आदेश नही था। जिसके द्वारा धारा 14 मध्य प्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 का उल्लंघन किया गया। जिला बदर सुरेश लिल्हारे के विरुद्ध धारा 14 मध्य प्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 के अलावा धारा 184 185 77 / 177 मोटर व्हीकल एक्ट के तहत अपराध दर्ज किया गया और उसे इस अपराध में गिरफ्तार कर मोटरसाइकिल भी जप्त की गई ।जिला बदर सुरेश लिल्हारे को वारासिवनी की विद्वान अदालत में पेश कर दिया गया ।जहां से उसे न्यायिक अभिरक्षा में उपजेल वारासिवनी दाखिल कर दिया गया है।

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