तलवार लहराकर डराने वाले फकीरचंद को एक वर्ष का कारावास

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वारासिवनी न्यायालय के विद्वान न्यायधीश रौनक पाटीदार न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी की अदालत में तलवार लहराकर लोगों को डराने के मामले में आरोपी फकीरचंद मरावी को एक वर्ष का कारावास एवं 500 रुपए के अर्थ दंड से दंडित कर सजा सुनाई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार 11 अप्रैल 2024 को कस्बा एवं देहात भ्रमण के दौरान पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली की एक व्यक्ति ग्राम कटंगझरी पानी टंकी के पास रोड पर हाथ में धारदार तलवार लेकर उत्पात मचा रहा है। जिससे आने जाने वाले लोगों को भय व्याप्त हो रहा है सूचना पर पुलिस बल के रवाना होकर मुखबिर के बताए स्थान पर पहुंचा तो देखा कि एक व्यक्ति अपने हाथ में तलवार लेकर लहरा रहा था तथा आने जाने वालों को डरा रहा था। मौके पर पुलिस द्वारा बल की सहायता से पकड़ा गया व उससे उसका नाम पता पूछने पर उसने अपना नाम फकीरचंद पिता भैयालाल निवासी कटंगझरी का होना बताया था। तलवार रखने के संबंध में दस्तावेज के बारे में पूछे जाने पर कोई दस्तावेज नहीं होना बताया था। जिस पर अभियुक्त से गवाहों के समक्ष तलवार जप्त कर अभियुक्त को गिरफतार कर पुलिस थाना वारासिवनी में वापस आये और अभियुक्त का कृत्य धारा 25 आयुध अधिनियम के तहत पाये जाने से अभियुक्त के विरूद्ध थाना वारासिवनी में प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। पुलिस थाना वारासिवनी द्वारा प्रकरण में आवश्यक विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था। इसके बाद यह प्रकरण विचाराधीन था जिसमे रौनक पाटीदार न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी की अदालत ने प्रस्तुत साक्ष्य एवं तथ्यों पर विश्वास करते हुए आरोपी फकीरचंद पिता स्व. भैयालाल मड़ावी उम्र 30 वर्ष निवासी ग्राम कटंगझरी थाना वारासिवनी जिला बालाघाट का दो सिद्ध होने पर उसे आयुध अधिनियम की धारा 25, 1-बी बी सहपठित धारा 4 के अंतर्गत दण्डनीय अपराध के लिए 01 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 500 रूपये के अर्थदंड से दंडित किया गया। अभियुक्त के द्वारा अर्थदण्ड की राशि की अदायगी के व्यतिक्रम किये जाने की दशा में उसे पृथक से 01-01 माह का सश्रम कारावास भुगताया जावे। अभियोजन की ओर से पैरवी श्री ऋतुराज कुमरे, सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी, वारासिवनी द्वारा की गई।

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