ओबीसी आरक्षण को लेकर पिछले कुछ दिनों से चल रही सियासी उठापटक के बीच मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग ने प्रदेश में होने वाले त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव पर रोक लगाने का आधिकारिक ऐलान किया है। जिसके आदेश मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग आयुक्त बसंत प्रताप सिंह और सचिव बीएस जामोद द्वारा मंगलवार देर शाम जारी किए गए हैं आपको बताएं कि 4 दिसंबर को मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग ने प्रदेश भर में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव कराने की अधिसूचना जारी की थी जिसके तहत चुनाव को संपन्न कराने के लिए चुनाव प्रक्रिया के तहत उम्मीदवारों से विभिन्न पदों के लिए आवेदन फार्म भराए गए थे वहीं चुनाव ड्यूटी के लिए अधिकारियों कर्मचारियों को प्रशिक्षण भी दिया जा चुका था। लेकिन पिछले कुछ दिनों से ओबीसी आरक्षण को लेकर चल रही सियासी उठापटक के बीच राज्य सरकार ने पहले कैबिनेट में पंचायत चुनाव अध्यादेश को वापस लेने का फैसला लिया था। जिसे राज्यपाल के पास मंजूरी के लिए भेजा था जहां राज्यपाल ने इस फैसले को मंजूर कर लिया।जिसके तुरंत बाद मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग ने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को रद्द करने की घोषणा की है।
मार्च 2020 में पूरा हो चुका है कार्यकाल
ज्ञात हो कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का कार्यकाल मार्च 2020 में ही समाप्त हो गया है जहां 2021 में भी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव नहीं हो सके।अब राज्य निर्वाचन आयोग ने चुनाव को रद्द करने का ऐलान करते हुए इस मुद्दे पर सर्वोच्च न्यायालय के आदेश आने के बाद ही आगामी समय में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की अधिसूचना जारी करने की बात कही है मतलब साफ है की वर्ष 2022 के शुरुआती 6 माह में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव होने के कोई आसार नही है।वही इस चुनाव की राह देख रहे उम्मीदवारों को वर्ष 2022 के अंतिम माह तक का इंतजार करना पड़ सकता है।