खैरलांजी थाना क्षेत्र में आने वाले ग्राम खुर्सीपार निवासी एक महिला ने अपने पति सास और ननद के विरुद्ध दहेज की मांग को लेकर शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित करने का आरोप लगाई
सरिता सोनवाने 31 वर्ष द्वारा की गई रिपोर्ट पर खैरलांजी पुलिस ने उसके पति अशोक सोनवाने, सास कमला सोनवाने और नंनद गीता मेश्राम के विरुद्ध दहेज प्रताड़ना का अपराध दर्ज कर विवेचना शुरू की है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार सरिता का मायका भरवेली बालाघाट का है। 24 अप्रैल 2016 को सरिता का विवाह अशोक सोनवाने ग्राम खुर्सीपार निवासी के साथ सामाजिक रीति रिवाज से हुआ था।
लेकिन उसके बाद से ही पीड़िता को लगातार दहेज के लिए मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा था जिससे परेशान होकर उसके द्वारा 29 नवंबर को खैरलांजी पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई गई जिस पर उसके पति अशोक पिता सोहपत सोनवाने, सास कमला पति सोहपत सोनवाने और ननद गीता मेश्राम के विरुद्ध धारा 498ए 294 323 506 34 भादवि और धारा 34 दहेज प्रतिषेध अधिनियम के तहत अपराध दर्ज कर विवेचना शुरू कि है।