कोरोना के लगातार घटते मामलों के बीच राजधानी दिल्ली में अनलॉक की नई गाइडलाइन जारी कर दी गई है। सोमवार से लागू होने वाली इस गाइडलाइन के मुताबिक, राजधानी में बार को खोलने की अनुमति मिल गई है। ये बार 50 फीसदी क्षमता के साथ दिन में 12 बजे से रात 10 बजे तक खुले रहे सकेंगे। वहीं रेस्त्रां खोलने का समय भी बढ़ा दिया गया है। अब रेस्त्रां सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक खोले जा सकेंगे। हालांकि यहां भी 50 फीसदी क्षमता की शर्त लागू रहेगी। इसके साथ ही राष्ट्रीय राजधानी में पार्क के साथ ही योगा एक्टिविटी को भी खोलने की अनुमति दे गई है।
दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने रविवार को जारी आदेश में कहा कि अगले सप्ताह से दोपहर 12 बजे से रात 10 बजे तक 50 प्रतिशत बैठने की क्षमता के साथ बार को फिर से खोलने की अनुमति दी जाएगी। रेस्त्रां और बार के मालिक कोविड सुरक्षा उपायों और सभी आधिकारिक दिशानिर्देशों और मानदंडों का कड़ाई से पालन करने के लिए जिम्मेदार होंगे। डीडीएमए ने अपने आदेश में कहा कि सार्वजनिक पार्क, उद्यान और गोल्फ क्लब फिर से खुलेंगे और आउटडोर योग गतिविधियों की भी अनुमति होगी। पिछले सप्ताह सभी दुकानों, बाजारों और मॉल को बिना किसी प्रतिबंध के फिर से खोलने की अनुमति दी गई थी। अभी भी बंद रहने वाली सेवाओं में शैक्षणिक संस्थान, जिम, स्पा, मूवी थिएटर हैं। किसी भी सामाजिक, राजनीतिक सभा और खेल आयोजनों को भी अनुमति नहीं है।
हरियाणा में 28 जून तक बढ़ा लॉकडाउन, पाबंदियों के मामले में मिली थोड़ी छूट: हरियाणा सरकार ने कोविड-19 लॉकडाउन को और एक हफ्ते के लिए बढ़ा दिया है। अब लॉकडाउन 28 जून तक प्रभावी रहेगा। हालांकि, सरकार ने कोविड प्रोटोकॉल और इससे जुड़ी पाबंदियों में थोड़ी राहत देने की भी घोषणा की है।