लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम के विशेष न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी की अदालत में नाबालिक लड़की से बलात्कार करने के दो अलग-अलग मामले में दो आरोपी मानवेंद्र पिता लक्ष्मण यादव 20 वर्ष ग्राम गीधा जिला थाना मुंगेली छत्तीसगढ़ और ईश्वर सिंह पिता भेरु सिंह बघेल 37 वर्ष ग्राम बानो खेड़ी दलोदा थाना भानगढ़ जिला मंदसौर निवासी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई विद्वान अलर्ट न इन दोनों आरोपियों को अर्थदंड से भी दंडित किये है।
अभियोजन के अनुसार परसवाड़ा थाना क्षेत्र की है नाबालिक आदिवासी लड़की अपने माता पिता के साथ मजदूरी करती है और वह रायपुर मजदूरी करने गई थी रायपुर में जिस कंपनी में यह लड़कियां उसके माता-पिता काम करते थे वहां पर मानवेंद्र यादव भी काम करता था जिसके कारण दोनों की जान पहचान हो गई थी और दोनों आपस में बातचीत करते थे नवंबर 2019 में ए लड़की अपने माता-पिता के साथ घर आ गई 15 जनवरी 2019 को लड़की के माता-पिता मजदूरी करने गए थे भाई-बहन स्कूल चले गए थे और यह लड़की अपने घर में अकेली थी तब मानवेंद्र यादव उसके घर आया और शादी का प्रलोभन देकर इस नाबालिक लड़की के साथ उसने जबरदस्ती दुष्कर्म किया है उसके बाद मानवेंद्र यादव चला गया दो-चार दिन बाद जब लड़की लकड़ी लेने के लिए जंगल गई थी तब मानवेंद्र ने उसके साथ जबरदस्ती दुष्कर्म किया और उसे बहला-फुसलाकर भोरवाही के शिव मंदिर ले जाकर मानवेंद्र ने लड़की की मांग में सिंदूर भर दिया और कहा कि तुम मेरी पत्नी हो जब इस बात की खबर लड़की के परिवार वालों को लगी तो उन्होंने विरोध किया जिसके बाद मानवेंद्र इस लड़की से चोरी छुपे मिलते रहा और शारीरिक संबंध बनाने से वह गर्भवती हो गई थी इस संबंध में लड़की ने अपने परिवार वालों को बताई और परसवाड़ा थाने में रिपोर्ट की थी परसवाड़ा पुलिस ने इस मामले में मानवेंद्र यादव के विरुद्ध धारा 376(2)(j)(N),376(3),450, भादवि ,धारा 5(L) 6 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम और धारा 3(2)5 अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत अपराध दर्ज किया । और इस अपराध में मानवेंद्र को गिरफ्तार कर अग्निपथ विद्वान अदालत में पेश किए थे लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम की विशेष न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी की अदालत में चलते इस मामले में अभियोजन पक्ष आरोपी मानवेंद्र यादव के विरुद्ध आरोपित अपराध सिद्ध करने में सफल रहा जिसके परिणाम स्वरूप विद्वान अदालत ने आरोपी मानवेंद्र यादव को धारा 3(2)5 अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत अपराध में आजीवन कारावास और ₹10000 रुपए अर्थ दंड, धारा 6 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम और धारा 376 (3) भदोही के तहत अपराध में आजीवन कारावास और 10000 रुपए अर्थदंड से दंडित किए।
नाबालिग का अपहरण और दुष्कर्म करने के आरोप में आजीवन कारावास
लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम के विशेष न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी की अदालत में एक ऐसे ही अन्य मामले में ईश्वरसिह बघेले को आजीवन कारावास की सजा सुनाई अभियोजन के अनुसार मीनापुर थाना क्षेत्र में रहने वाली है लड़की 12 जून 2020 को 12:00 बजे अपनी सहेली के घर जाती हूं कहकर घर से निकली थी जो घर वापस नहीं लौटी परिवार वालों द्वारा तलाश करने पर नहीं मिलने पर 16 जून 2020 को किरनापुर पुलिस थाने में गुम इंसान काम किया गया था पतासाजी के दौरान ग्राम नकेड़िया तहसील सीतामऊ जिला मंदसौर मैं यह लड़की दस्तयाब की गई। जिसने पूछताछ में बताया कि मोबाइल से गलत नंबर लग जाने के कारण उसकी पहचान ईश्वर सिंह से हो गई थी माह जनवरी 2020 में उसने ईश्वर सिंह को मिलने के लिए बालाघाट बुलाई थी ईश्वर सिंह ने उससे शादी करना चाहता हूं कह कर बोला था और ईश्वर सिंह ने लड़की को मोबाइल दिया था दोनों मोबाइल से बातचीत करते रहते थे 12 जून 2020 को ईश्वर सिंह उसके गांव आया था साथ में उसके दो दोस्त तूफान गाड़ी से आए थे ईश्वर सिंह ने उसे शादी करना हूं चाहता हूं कह कर बोला तब यह लड़की ईश्वर सिंह के बहकाने में आ गई और उसकी गाड़ी में बैठ गई। इसके बाद ईश्वरसिह ने उसे नकेड़िया गांव लेकर गया और ईश्वर सिह ने उसके साथ कई बार शारीरिक संबंध बनाए। लड़की से पूछताछ करने के बाद ईश्वर सिंह और उसके दो दोस्त नागौरसिंह सोलंकी 28 वर्ष और छोटू उर्फ पुष्कर धनकर 22 वर्ष ग्राम नयाखेड़ा जिला मंदसौर निवासी के विरुद्ध किरनापुर पुलिस थाने में धारा 363 366 376 376 (2)एन 506,363/511,366/511 भा द वि और धारा 6 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम के तहत अपराध दर्ज किया गया था इस मामले में तीनों को गिरफ्तार करने के बाद विद्वान अदालत में अभियोग पत्र पेश किया गया लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम के विशेष न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी की अदालत में चलते इस मामले में अभियोजन पक्ष ईश्वर सिंह बघेल के विरुद्ध आरोपित अपराध सिद्ध करने में सफल रहा जिसके परिणाम स्वरूप विद्वान अदालत ने आरोपी ईश्वर सिंह बघेल को धारा 363 भादवि के तहत अपराध में 5 वर्ष की कठोर कारावास और 1000 अर्थदंड,धारा 366 भादवि के तहत अपराध में 7 वर्ष की कठोर कारावास और 1000 रुपये अर्थदंड, धारा 6 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम और धारा 376(2)एन भादवि के तहत अपराध में आजीवन कारावास और 10000 रुपयेअर्थदंड से दंडित किये। विद्वान अदालत ने इस मामले में ईश्वर सिंह के दोनों दोस्त को आरोप सिद्ध नहीं होने पर दोष मुक्त किये है। उक्त दोनों मामले में शासन की ओर से पैरवी जिला अभियोजन अधिकारी कपिल कुमार डेहरिया के मार्गदर्शन में विशेष लोक अभियोजक आरती कपले द्वारा की गई थी ।










































