नाबालिग से अश्लील हरकत – आरोपी को तीन वर्ष का कठोर कारावास

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नाबालिग बालिका के साथ बुरी नीयत से छेड़छाड़ करने के मामले में वारासिवनी के लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम की विशेष न्यायाधीश श्रीमती कविता इनवाती की अदालत ने आरोपी को दोषी पाते हुए तीन वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई।यह अभियुक्त विकेश नान्हे पिता सहेशराम नान्हे, 23 वर्ष, ग्राम मुरझड़, थाना खैरलांजी निवासी है जिसे एक हजार रुपये अर्थदंड से भी दंडित किया गया है।

अभियोजन के अनुसार घटना 31 मार्च 2023 की है। पीड़ित बालिका अपने मोहल्ले में आयोजित रिश्तेदार की शादी के रिसेप्शन कार्यक्रम में अपनी सहेली के साथ गई थी। रात्रि के समय दोनों सहेलियां भोजन के लिए पंडाल की ओर जा रही थीं, तभी आरोपी विकेश नान्हे वहां पहुंचा और बालिका के साथ बुरी नीयत से छेड़छाड़ करने लगा। आरोपी ने आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग करते हुए अशोभनीय टिप्पणी की। इस हरकत से भयभीत बालिका वहां से भागी और उसने चिल्लाकर अपनी सहेली को घटना को बताई।जिसके बाद आरोपी विकेश मौके से फरार हो गया।कुछ ही देर में बालिका के माता-पिता भी वहां पहुंचे।जिन्हें उसने पूरी घटना बताई। इसके पश्चात पीड़िता की शिकायत पर थाना खैरलांजी में आरोपी के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 354 (क) (1)(i) तथा लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम की धारा 7/8 अंतर्गत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया था। विवेचना पूर्ण होने के बाद अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।न्यायालय ने साक्ष्यों एवं गवाहों के आधार पर आरोपी को दोषी मानते हुए सख्त सजा सुनाई।इस निर्णय को नाबालिगों के विरुद्ध होने वाले अपराधों पर अंकुश लगाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण संदेश के रूप में देखा जा रहा है, जिससे समाज में कानून का भय और पीड़ितों को न्याय मिलने का विश्वास मजबूत होगा।मामले में जिला लोक अभियोजन अधिकारी कपिल कुमार डेहरिया के मार्गदर्शन में अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक एवं सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी वारासिवनी ऋतुराज कुमरे द्वारा प्रभावी पैरवी की गई।

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