पत्नी के हत्यारे पति को आजीवन कारावास

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वारासिवनी(पद्मेश न्यूज)। पुलिस थाना रामपायली अंतर्गत ग्राम पंचायत सिंगोड़ी निवासी यूरेंद्र राहगंडाले को २१ फ रवरी को अपनी पत्नी की निर्मम हत्या करने के अपराध में फैसला सुनाया गया। जिसमें प्रथम सत्र न्यायाधीश के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश श्रीमती कविता इवनाती कि न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार सिंगोड़ी निवासी यूरेंद्र पिता खुमालाल राहगंडाले उम्र ४४ वर्ष अपनी पत्नी अमीता पति युरेन्द्र राहगंडाले के साथ पारिवारिक विषय को लेकर विवाद करता रहता था। इसी कड़ी में ६ फरवरी २०२३ की सुबह दोनों पति पत्नी के मध्य विवाद हुआ। जिसमें वह अपनी पत्नि अमीता को पारिवारिक बातों को लेकर एवं मायके पक्ष की जमीन को बेचने की बात को लेकर उसे सुबह करीब लगभग १०.१५ बजे ग्राम सिंगोड़ी में अपने घर के सामने के आंगन में कुल्हाड़ी से अमीता पर लगातार प्रहार किया। जिससे उसकी मौत हो गई और वह मौके से फ रार हो गया। इसमें ग्राम सिंगोड़ी में हत्या होने की सूचना प्राप्त होने पर पुलिस घटना स्थल सिंगोड़ी जाकर घटना की तस्दीक की तो यूरेन्द्र के घर के आंगन में रेत के पास एक महिला का शव पड़ा हुआ था। मौके पर उपस्थित लोगों से महिला का नाम पूछने पर महिला का नाम अमीताबाई पति यूरेन्द्र राहगंडाले होना बताया। इसमें मृतिका के मायके पक्ष से प्रार्थी विद्याभूषण के द्वारा घटना की रिपोर्ट दर्ज करवायी गई। जिसमें पुलिस ने अभियुक्त युरेन्द्र के विरूद्ध अपराध क्रमांक २५/२३ भादवी की धारा ३०२ के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। इसके बाद यह प्रकरण वारासिवनी न्यायालय में विचाराधीन था। जिसमें प्रथम सत्र न्यायाधीश के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश श्रीमती कविता इवनाती की अदालत ने आरोपी युरेन्द्र राहंगडाले पिता खुमालाल राहंगडाले उम्र ४४ वर्ष निवासी वार्ड नंबर ६ सिंगोड़ी थाना रामपायली का दोषसिद्ध होने पर उसे भादवि की धारा ३०२ के तहत आजीवन कारावास की सजा और २००० रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया एवं अर्थदण्ड की राशि अदा ना किये जाने पर तीन माह का अतिरिक्त कठिन कारावास भुगताने कहा गया। यह प्रकरण में पैरवी लोक अभियोजक आर के दुबे के द्वारा की गई।

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