इंदौर जिला कोर्ट में पति-पत्नी के बीच फ्लैट के मालिकाना हक को लेकर विवाद चल रहा था। जिला कोर्ट ने पति के मालिक होने का दावा खारिज कर दिया। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा अगर पत्नी के नाम पति ने अपनी कमाई से भी कोई संपत्ति खरीदी हो। ऐसी स्थिति में पत्नी ही उस संपत्ति की मालिक होगी। जो उसके नाम पर होगी।
2005 में पति महेंद्र ने ओल्ड पलासिया इलाके में एक फ्लैट पत्नी के नाम से खरीदा था। पत्नी ने पति के ऊपर घरेलू हिंसा का केस लगाया है।2011 में तलाक का केस भी लगा है। जिसे जिला न्यायालय ने निरस्त कर दिया है।पति ने फ्लैट पर अपना दावा पेश किया था। पति ने दावा किया था कि फ्लैट उसके पैसे से खरीदा गया है। अतः मालिकाना हक उसका ही होगा।न्यायालय ने पति का दावा खारिज कर दिया।










































