मंत्री विजय शाह मामले में दर्ज FIR को लेकर हाईकोर्ट नाराज, अब पुलिस जांच की करेगी मॉनिटरिंग

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जबलपुर: मंत्री विजय शाह के खिलाफ दर्ज एफआईआर को लेकर हाईकोर्ट में शुक्रवार को फिर सुनवाई हुई है। विजय शाह पर दर्ज एफआईआर में अपराध का जिक्र नहीं है। इसे हाईकोर्ट ने गंभीरता से लिया है। जस्टिस अतुल श्रीधरन और जस्टिस अनुराधा शुक्ला की युगलपीठ ने पुलिस की मंशा पर सवाल उठाया। साथ ही कहा कि एफआईआर ऐसे कंटेंट के साथ लिखी गयी है, जो चुनौती देने पर निरस्त हो जाए। युगलपीठ ने अपने आदेश में कहा कि अपराध के कंटेंट का उल्लेख करते हुए दोबारा एफआईआर दर्ज की जाए। साथ ही हाईकोर्ट ने कहा कि एफआईआर में पुलिस विवेचना की मॉनिटरिंग हाईकोर्ट द्वारा की जाएगी।

कर्नल सोफिया कुरैशी के खिलाफ दिया है बयान

एमपी सरकार के मंत्री विजय शाह ने पब्लिक मीटिंग में कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर विवादित बयान दिया था। इस पर हाईकोर्ट ने संज्ञान लेते हुए तत्काल एफआईआर के निर्देश दिए थे। हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि प्रदेश सरकार के मंत्री विजय शाह ने सोमवार को महू के अंबेडकर नगर के रायकुंडा गांव में एक सार्वजनिक समारोह में ने भारतीय सेना के एक वरिष्ठ अधिकारी के खिलाफ अभद्र भाषा का प्रयोग किया है।

कोर्ट ने कहा कि सशस्त्र सेना देश में मौजूद आखिरी संस्था है, जो ईमानदारी, उद्योग, अनुशासन, त्याग, निःस्वार्थता, चरित्र, सम्मान और अदम्य साहस को दर्शाती है। देश का कोई भी नागरिक खुद उन्हें पहचान सकता है।

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