मजदूर वर्ग के लिए खास योजना, रोजाना 2 रुपये के निवेश से पाएं 36000 रुपए

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देश में मजदूर वर्ग की कमी नहीं है, यह हर रोज काम की तलाश में भटकते रहते हैं। ऐसे में इन्हें जिस दिन काम मिल जाए तब तो अच्छा है लेकिन जब काम न मिल पाए तब समस्या खड़ी हो जाती है। इनकी इन्ही समस्या के समाधान के लिए “प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना” की शुरूआत की गई है। इसके तहत रेहड़ी-पटरी लगाने वालों, रिक्शा चालक, निर्माण कार्य करने वाले मजदूर और इसी तरह के अनेक अन्य कार्यों में लगे असंगठित क्षेत्र से जुड़े लोगों को अपना बुढ़ापा सुरक्षित करने में मदद मिलेगी। सरकार की ये योजना ऐसे लोगों के लिए पेंशन की गारंटी देती है।

हर माह जमा करने होंगे 55 रूपये

प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के तहत आप रोजाना 2 रूपए बचाकर साल के 36000 रूपये की पेंशन प्राप्त सकते हैं। इसके तहत आपको हर महीने 55 रूपए जमा करना होगा। इसका मतलब की जिनकी आयु 18 वर्ष है, उन्हें हर रोज सिर्फ 2 रूपये बचाना होगा। वहीं अगर कोई व्यक्ति 40 साल की उम्र से इस स्कीम को शुरू करेगा तो हर महीने उसे 200 रूपए जमा करने होंगे और 60 साल की उम्र जैसे ही पूरी हो जाती है तो आपको पेंशन मिलना शुरू हो जाएगी। इस तरह से 60 साल के बाद आपको 3000 रूपये महीना यानी सालाना 36000 रूपये की पेंशन प्राप्त हुआ करेगी।

इन दस्तावेजों की आवश्यकता होगी

अगर आप भी इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो इसके लिए आपके पास सेविंग बैंक अकाउंट और आधार कार्ड होना जरूरी है। वहीं जो आवेदक है उसकी उम्र कम से कम 18 साल और ज्यादा से ज्यादा 40 साल तक होना चाहिए।

यहां करें रजिस्ट्रेशन

अगर आप भी इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो इसके लिए आपको सबसे पहले काॅमन सर्विस सेंटर में पंजीकरण करवाना होगा। श्रमिक काॅमन सर्विस सेंटर के पाॅर्टल पर अपना पंजिकरण खुद कर सकते हैं या फिर करवा सकते हैं। सरकार ने इस योजना के लिए वेब पोर्टल का निर्माण किया है। इन सेंटर्स के माध्यम से ऑनलाइन सभी जानकारी भारत सरकार के पास चली जाएगी।

रजिस्ट्रेशन के दौरान ये जानकारी देनी होगी

अगर आप रजिस्ट्रेशन के लिए काॅमन सर्विस सेंटर जा रहे हैं तो इससे पहले जान लें कि यहां पर आपसे किस तरह की जानकारी पूछी जाएगी। तो इसके लिए आप अपना आधार कार्ड, बचत या जनधन बैंक खाते की पासबुक, और एक मोबाइल नंबर ये जानकारी साथ ले जावें। इसके अलावा सहमति पत्र देना होगा जो बैंक ब्रांच में भी देना होगा जहां पर श्रमिक का बैंक खाता होगा, ताकि उसके बैंक खाते से समय से पेंशन के लिए पैसा काटा जा सके।

ये लोग ले सकते हैं योजना का लाभ

सरकार द्वारा जारी प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन पेंशन योजना के तहत कोई भी असंगठित क्षेत्र से जुड़ा हुआ मजदूर जिसकी उम्र ज्यादा से ज्यादा 40 वर्ष एवं कम से कम 18 वर्ष के बीच किसी भी सरकारी स्कीम का फायदा ले रहा हो, वह इस योजना का लाभ ले सकते हैं। जानकारी के लिए आपको बतादें कि इस योजना में आवेदन करने वाले व्यक्ति की मासिक आय 15 हजार रूपए से कम नहीं होनी चाहिए।

यहां से ले सकते हैं अधिक जानकारी

अगर आप इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं और इससे जुड़ी अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो सरकार ने इस योजना के लिए श्रम विभाग के कार्यालय, LIC, EPFO को श्रमिक सुविधा केन्द्र बनाया गया हैं इन जगहों से श्रमिक योजना की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा सरकार ने योजना के लिए टोल फ्री नंबर 18002676888 जारी किया है। इस नंबर पर काॅल करके भी योजना के बारे में जानकारी जुटाई जा सकती है।

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