मारपीट के मामले में 5 वर्ष का सश्रम कारावास और 6 हजार का अर्थदंड

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वारासिवनी न्यायालय के द्वितीय अपर सत्र न्यायालय के न्यायाधीश मनोज कुमार ने शनिवार को मारपीट के मामले में दो सगे भाई रामस्वरूप इडपाचे देवीलाल इडपाचे को 5 वर्ष का सश्रम कारावास और 6000 रुपए का अर्थदंड की सजा सुनाई।

प्राप्त जानकारी के अनुसार लालबर्रा थाना अंतर्गत ग्राम मनुटोला के सभी आदिवासी समाज के लोग 25 अप्रैल 2020 को तीज के दिन भीमा देव की पूजा करने गए थे इस दौरान आरोपियों ने उनसे मारपीट कर गंभीर रूप से घायल किया था।

जिस पर लालबर्रा थाने में पुलिस ने प्रार्थी की रिपोर्ट पर भादवि की धारा 294 323 506 34 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर जांच में लिया और इसके बाद अमित मर्सकोले जो गंभीर रूप से घायल था उसके डॉक्टर की रिपोर्ट लगाई गई जिस पर पुलिस के द्वारा भादवी की 326 धारा बढ़ाई गई थी। जिसमें पुलिस के द्वारा दोनों भाई रामस्वरूप और देवीलाल को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश किया था जिनका द्वितीय अपर सत्र न्यायालय में प्रकरण विचाराधीन था। जिसमें शनिवार को द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार की अदालत ने सभी साक्ष्य गवाहों और दस्तावेजों के आधार पर दोनों भाई रामस्वरूप पिता मिट्ठनलाल इडपाचे और देवीलाल इडपाचे का दोष सिद्ध होने पर दोनों को भादवि की धारा 326 34 मैं 5 5 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 2 2 हजार रुपए का अर्थदंड धारा 323 में रविंद्र उइके व दिनेश टेकाम लिए 6 6 माह का कारावास 1 1 हजार का अर्थदंड कर सभी सजा एक साथ भुगतवाने की सजा सुनाई।

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