मुजफ्फरनगर पोस्को कोर्ट ने बलात्कारियों को करारा सबक सिखाया है। इन आरोपियों ने एक नाबालिग युवती से बलात्कार करने के बाद रेप की घटना की वीडियो सोसल मीडिया पर वायरल किया था। कोर्ट ने इस मामले में 2 आरोपियों को 20-20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाते हुए जुर्माना भी लगाया है।
घटना तितावी थाना क्षेत्र की है। जहां 11 दिसंबर 2117 की रात को विशाल नामक युवक एक नाबालिग को बहला-फुसलाकर नुनाखेड़ी गांव में अपने एक दोस्त गौतम के घर लेकर आया था। जहां गौतम ने पीड़िता के साथ बलात्कार किया, वहीं विशाल ने घटना का वीडियो अपने मोबाइल में क़ैद किया था। जिसे बाद में सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया गया था। घटना के बाद किसी तरह जब पीड़िता अपने घर पहुंची तो उसने आपबीती अपने परिजनों को बताई। जिस पर पीड़ित परिजनों ने थाने पहुंचकर आरोपों के विरुद्ध नाम दर्ज शिकायत करते हुए कार्रवाई की मांग की थी। जिसपर पुलिस ने उस समय दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। इस मामले में जनपद की पोस्को कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए गौतम और विशाल दोनों को 20-20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा के साथ साथ गौतम पर एक लाख 27 हजार रूपये और विशाल पर एक लाख रूपये का आर्थिक दंड भी लगाया है।
इस मामले की जानकारी देते हुए सरकारी अधिवक्ता दिनेश कुमार शर्मा ने बताया कि जनपद की पोस्को कोर्ट ने आरोपी विशाल और गौतम को 363 ,366,376,504 आईपीसी, 3/4 पोस्को एक्ट और 67 आईटी एक्ट तितावी थाना में सजा सुनाई गई है। इसमें विशाल को 363,366, 504 और 67 आईटी एक्ट में दोषी माना गया और गौतम को 376,67 आईटी एक्ट और 3/4 पोस्को एक्ट में सजा सुनाई है दोनों को 20 वर्ष का कठोर कारावास और गौतम को एक लाख 27 हजार रुपये का आर्थिक दंड और विशाल को एक लाख रुपये के आर्थिक दंड से दंडित किया गया है। 11 दिसंबर 2217 की रात को विशाल पीड़िता जिसकी उम्र लगभग 16 वर्ष है बहला-फुसलाकर गौतम के गांव नूनाखेड़ी ले गया था वहां जाकर गौतम ने जबरन उसके साथ बलात्कार किया और विशाल ने उसकी वीडियो बनाई और वीडियो दिखा कर उसके साथ में बलात्कार करते रहे इसके बाद वीडियो वायरल कर दिया इसमें अभियोजन पक्ष की ओर से हमने 10 साक्ष्य कोर्ट में पेश किए उसके आधार पर कोर्ट ने ये सजा सुनाई है।










































