वारासिवनी : छेडछाड़ के दो आरोपी को न्यायालय ने भेजा जेल

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वारासिवनी  (पदमेश न्यूज)।  वारासिवनी न्यायालय में छेड़छाड़ के आरोप में सुनाई गई सजा के विरुद्ध में अपर सत्र न्यायालय में की गई अपील में द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार की अदालत में बुधवार को सुनवाई कर निम्न न्यायालय की सजा को यथावत रखा है। प्राप्त जानकारी के अनुसार थाना रामपायली अंतर्गत २५ वर्षीय महिला शौच के लिए खेत की ओर गई थी जहां पर पवारी टोला मेडक़ी निवासी २० वर्षीय रमेश पिता बालचंद सहारे और २३ वर्षीय सोहन लाल पिता जयलाल के द्वारा महिला को अकेला देख उसका मुंह दबा कर बुरी नियत से पकड़ा गया और छेड़छाड़ करने लगे जिस पर महिला ने हल्ला मचाया तो दोनों आरोपी छोडक़र भाग गये। जिनके खिलाफ  महिला के द्वारा रामपायली थाने में रिपोर्ट कराई गई जिसमें पुलिस ने भादवि की धारा ३५४,५०६  और ३४ के तहत अपराध पंजीबद्ध कर न्यायालय पेश किया गया था। जिसमें १८ नवंबर २०१५ को न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी संजय राज ठाकुर की अदालत से साक्षो गवाहों के आधार पर सजा सुनाई थी कि दोनों आरोपियों को एक एक वर्ष का कारावास और पांच  पांच सौ रुपए का अर्थदंड से दंडित किया गया था। जिसके खिलाफ आरोपियों के द्वारा  सत्र न्यायालय में अपील प्रस्तुत की गई थी जिसमें बुधवार को द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार की अदालत ने उक्त मामले में निर्णय सुनाते हुए पूर्व में निम्न न्यायालय द्वारा दी गई सजा और अर्थदंड को यथावत रख दिया गया। जिसमें पीडि़ता की ओर से अतिरिक्त लोक अभियोजक राजेंद्र कोहाड़ के द्वारा पैरवी की गई।

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