शनिवार को आयोजित होगी जिले में नेशनल लोक अदालत

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वर्ष 2023 की अंतिम राष्ट्रीय लोक अदालत 9 दिसंबर यानी शनिवार को आयोजित होने वाली है। इस नेशनल लोक अदालत के सफल संचालन के लिए जिले के न्यायालयो में 22 खंडपीठ बनाए गए हैं।आपको बताए की जिन लोगों ने लंबे समय से पानी, बिजली के बिल और संपत्ति कर नहीं भरा है उन्हें कुछ राहत प्रदान करने के मकसद से राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली एवं म.प्र. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशानुसार तथा मान. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बालाघाट के मार्गदर्शन में 09 दिसम्बर को जिला न्यायालयों/तालुका न्यायालयों, श्रम न्यायालयों, कुटुम्ब न्यायालयों और अन्य न्यायालयों में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा हैं। जिसमें न्यायालयीन लंबित दीवानी एवं आपराधिक शमनीय मामलों एवं बैंक, विद्युत, श्रम, जलकर, संपत्तिकर आदि प्री-लिटिगेशन प्रकरणों सहित सभी प्रकार के मामले निराकरण हेतु रखे जायेगें। जिसमे बैंक के प्रकरण 2266, बीएसएनएल के 445, विद्युत 560, नगर पालिका जलकर 350, नगर पालिका संपत्ति का 431 प्रकरणों को लिया गया है तो वही कोर्ट के 3800 प्रकरणों को भी इस नेशनल लोक अदालत में रखा गया है।

लंबित मामले के निपटारे के लिए जिले में 22 खंडपीठ का गठन
लोक अदालत में मामलों के निपटारे के लिए जिला न्यायालय बालाघाट में 09 खंडपीठ का गठन किया गया है सिविल न्यायालय बैहर में 4 खण्डपीठ , सिविल न्यायालय कंटगी में 02 खंडपीठ ,सिविल न्यायालय लांजी में 01 खंडपीठ सिविल न्यायालय वारासिवनी में 6 खंडपीठों का गठन किया गया है।इस प्रकार संपूर्ण जिले में 22 खण्डपीठों का गठन किया है।

जो प्रकरण को न्यायालय में पेश नहीं किया गया है, उन प्रकरणों को भी जिला विधिक प्राधिकरण में प्रस्तुत कर सकते हैं= जितेन मोहन धुर्वे

जिला विधिक सहायता अधिकारी जिला विधिक प्राधिकरण जिला बालाघाट जितेंद्र मोहन धुर्वे ने बताया कि 2023 की आखिरी नेशनल लोक अदालत है। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार एवं मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के मार्गदर्शन में एवम माननीय प्रधान जिला एव सत्र न्यायाधीश के मार्गदर्शन में शनिवार को नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया है। इस नेशनल लोक अदालत में न्यायालय में लंबित 3800 प्रकरण राजीनामा के लिए रखा जाएगा। साथी 4000 से अधिक प्रिलिटीगेशन प्रकरणों को नेशनल लोक अदालत में रखा जा रहा है। इस लोक अदालत के संचालन के लिए जिले में 22 खंडपीठो का गठन किया गया है। उन्होंने आगे बताया कि कोई प्रकरण नेशनल लोक अदालत में नहीं लिया गया है वह प्रकरणों को भी निराकरण हेतु लिया जा सकता है।

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