शराब पीकर मारपीट करने के आरोपी को 2 वर्ष का सश्रम कारावास

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वारासिवनी न्यायालय के विद्वान न्यायाधीश श्रीमती प्रीति चैतन्य चौबे न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी के द्वारा शराब पीकर मारपीट करने के आरोपी नरेंद्र वल्के को 2 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1000 रुपए के अर्थ दंड से दंडित कर सजा सुनाई गयी। प्राप्त जानकारी के अनुसार 30 अक्टूबर 2019 की रात्रि करीब 08:30 बजे पीड़िता के घर के सामने रोड पर अभियुक्त अपने रिश्तेदार के साथ शराब पीकर रोड़ में हल्ला कर रहा था। पीड़िता ने अभियुक्त को हल्ला करने से मना किया इसी बात पर अभियुक्त हाथ में लकड़ी लेकर मां-बहन की गंदी-गंदी गालियां देते हुए रोड से आंगन में आया और पीड़िता की बाये कनपटी, सिर पर लकड़ी मार दी। जिससे पीड़िता गंभीर घायल व बेहोश हो गयी थी तभी उसका पुत्र घर के अंदर से बचाने आया जिसे देखकर अभियुक्त ने जान से मारने की धमकी दी और अपने साथियों के साथ भाग गया। पीड़िता ने उक्त मामले में पुलिस थाना वारासिवनी मैं शिकायत की थी जिसमें पुलिस के द्वारा जांच की गई और जांच उपरांत अभियुक्त के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध किया गया। प्रकरण में आवश्यक विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था। इसके बाद से उक्त प्रकरण वारासिवनी न्यायालय में न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी श्रीमती प्रीति चैतन्य चौबे की अदालत में विचार दिन था जहां प्रस्तुत साक्ष्य एवं तथ्यों के आधार पर आरोपी नरेन्द्र पिता कुंजीलाल वल्के उम्र 35 वर्ष निवासी आमाटोला कासपुर थाना वारासिवनी का अपराध सिद्ध होने पर उसे भादवी की धारा 325 के अंतर्गत 02 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1000 रूपये के अर्थदंड से दण्डित किया गया। अभियुक्त के द्वारा अर्थदण्ड की राशि अदा न करने के व्यतिकम में अभियुक्त को छः माह के सश्रम कारावास से दंडित किया जावे। अभियोजन की ओर से पैरवी ऋतुराज कुमरे सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी वारासिवनी के द्वारा की गई।

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