नर्सिंग कॉलेज की शैक्षणिक गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए शासन के द्वारा नर्सिंग कॉलेज खोलने को लेकर तमाम मापदंडों में बदलाव करते हुए नियमों को सख्त कर दिया है अब नर्सरी कॉलेज खोलने के लिए संबंधित संस्था को 100 बिस्तर का निजी हॉस्पिटल होना अनिवार्य कर दिया गया है हालांकि ट्राइबल क्षेत्रों में इसमें छूट दी गई इसके अलावा अस्पताल से कॉलेज की दूरी का भी निर्धारण कर दिया गया है।
जिससे कॉलेज में पढ़ने वाले छात्रों को सुविधा होगी शासन के द्वारा नियमों की में किए गए फेरबदल से नर्सिंग कॉलेज के संचालक काफी संतुष्ट है उनका कहना है कि यदि कॉलेज खोलने को लेकर नियम कानून सख्त नहीं बनाए गए तो आने वाले समय में नर्सिंग कॉलेजों की जिले में बाढ़ सी आ जाएगी जिससे छात्रों को वह शिक्षा नहीं मिल पाएगी जिसकी उन्हें आज जरूरत है