सीएम राइज स्कुल के प्राचार्य शैलेन्द्र गुप्ता को कमिश्नर ने किया निलंबित

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नगर की प्रतिष्ठित शिक्षण संस्था सीएम राइज टिहलीबाई शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय वारासिवनी के प्राचार्य शैलेंद्र गुप्ता को जबलपुर संभाग कमिश्नर अभय वर्मा के द्वारा २२ मई २०२४ को सिविल सेवा आचरण के उल्लंघन में निलंबित कर दिया गया है। जिनके ऊपर उक्त विद्यालय में छात्राओं से छेड़छाड़ कर अभद्रता करने एवं भेदभाव करने का आरोप लगा था। जिसमें छात्राओं के द्वारा प्राचार्य के ऊपर पुलिस थाना वारासिवनी में पास्को एक्ट का अपराध दर्ज करवाया गया था। जिसमें जिला कलेक्टर बालाघाट के प्रतिवेदन पर संभाग जबलपुर कमिश्नर अभय वर्मा के द्वारा तत्काल प्रभाव से आदेश जारी कर निलंबित कर दिया गया है।

यह था मामला

शिक्षण संस्था सीएम राइज टिहलीबाई शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय वारासिवनी में शैलेंद्र गुप्ता को प्राचार्य के रूप में पदस्थ किया गया था। जिनके द्वारा स्कूल का संचालन किया जा रहा था परंतु इस दौरान उनके द्वारा छात्र हितों का हनन और अन्य प्रकार के क्रियाकलाप भी किया जा रहे थे। जिसको लेकर छात्र छात्राओं के द्वारा आवाज बुलंद कर तत्कालीन एसडीएम को ज्ञापन सौंपकर मामले में संज्ञान कराया गया था। कि प्राचार्य के द्वारा छात्र छात्राओं की प्रतिभा को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। क्योंकि उक्त विद्यालय के छात्र छात्राओं का चयन राष्ट्रीय विज्ञान मेले के लिए हुआ था । परंतु उन्हें उसमें भाग लेने के लिए जाने नहीं दिया तो वहीं प्राचार्य के द्वारा एक छात्रा के साथ महिला स्टाफ  भेजने की जगह स्वयं की टिकट करवा ली गई थी। ऐसी स्थिति में करीब तीन छात्र छात्राओं के द्वारा राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग नहीं लिया गया । वहीं कुछ छात्राओं के द्वारा उन्हें देखकर संगीत गुनगुनाने एवं गलत तरीके से हाथ लगाने की शिकायत पुलिस थाना वारासिवनी में की गई थी। जिसमें पुलिस के द्वारा प्राचार्य शैलेंद्र गुप्ता के खिलाफ अपराध क्रमांक १८६/२०२३  भादवि की धारा ३५४,५०६  पाक्सो एक्ट की धारा ७ ८ प्रकरण नंबर एससी २२/२३ के तहत अपराध २१ नवंबर २०२३ को दर्ज हुआ था उक्त प्रकरण  न्यायालय में विचाराधीन है।

यह है कमिश्नर जबलपुर का आदेश

कार्यालय कमिश्नर जबलपुर संभाग जबलपुर अभय वर्मा के द्वारा आदेश क्रमांक /६२७ क्षेत्रीय शाखा १/२०२४  जबलपुर २२ मई २०२४ को जारी किया गया है कि कलेक्टर बालाघाट के पत्र क्रमांक शिक्षा जांच प्राचार्य प्रस्ताव २०२४/२३४०  के तहत १६ मई २०२४ में प्रतिवेदित किया गया है। कि शैलेन्द्र कुमार गुप्ता प्राचार्य हाई स्कूल सीएम राइज टिहलीबाई शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय  वारासिवनी जिला बालाघाट के विरूद्ध विद्यालय के अध्ययनरत छात्र छात्राओं के साथ भेदभावपूर्ण वातावरण निर्मित कर छात्र छात्राओं के साथ अभद्र व्यवहार तथा छात्राओं को गलत तरीके से छूने की शिकायत पर पुलिस थाना वारासिवनी में अपराध क्रमांक १८६/२०२३  धारा ३५४,५०६ भादवि ७ ८ पाक्सो एक्ट प्रकरण नं.एससी२२/२३ दिनांक २१/११/२०२३ का प्रकरण दर्ज हुआ है । तथा उक्त प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है जिसके कारण शैलेन्द्र कुमार गुप्ता  प्राचार्य हाई स्कूल सीएम राइज टिहलीबाई शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय वारासिवनी  को निलंबित किया जाए। जिस पर शैलेन्द्र कुमार गुप्ता प्राचार्य हाईस्कूल का उपरोक्त कृत्य मध्य प्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम १९६५ के नियम ३ के विपरीत होकर कदाचरण की श्रेणी में आता है। अत: पुलिस थाना वारासिवनी में अपराध क्रमांक १८६/२०२३ धारा ३५४,५०६  भादवि ७ ८ पाक्सो एक्ट प्रकरण दर्ज होने एवं प्रकरण  न्यायालय में विचाराधीन होने के फ लस्वरूप शैलेन्द्र गुप्ता प्राचार्य सीएम राइज टिहलीबाई शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय वारासिवनी को मध्य प्रदेश सिविल सेवा वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील नियम १९६६ के नियम ९ के प्रावधानों के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी बालाघाट नियत किया जाता है।

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