वारासिवनी न्यायालय की द्वितीय अपर अदालत में थाना कटंगी अंतर्गत ग्राम जरामोहगाव में घटित हत्या के अपराध में गुरुवार को प्रदीप उर्फ भवानी डहरवाल को विद्वान न्यायाधीश मनोज कुमार ने आजीवन कारावास और 15 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित का सजा सुनाई।
प्राप्त जानकारी के अनुसार थाना कटंगी अंतर्गत ग्राम जरामोहगाव निवासी 26 वर्षीय योगेश्वरी पति स्वर्गीय दशरथ बघेल अपने गृह निवास में 19 अक्टूबर 2017 की रात में भोजन कर सो गई थी जहाँ रात्रि 1:15 मिनट पर ग्राम खड़कपुर अंसेरा निवासी 45 वर्षीय आरोपी प्रदीप उर्फ भवानी डहरवाल आया और मृतिका के घर में मृतिका के साथ गलत काम करने की नियत से अंदर घुसा और गलत काम करने का प्रयास किया परंतु महिला के द्वारा विरोध किया गया।
जिस पर प्रदीप उर्फ भवानी डहरवाल के द्वारा योगेश्वरी बघेल के सीने में धारदार हथियार से वार दिया गया। इस दौरान दोनों के संघर्ष से किसी तीसरे की आहट सुन प्रदीप योगेश्वरी बघेल के घर से फरार हो गया जिसके बाद मृतिका योगेश्वरी बघेल अपनी जान बचाने के लिए अपने देवर 25 वर्षीय नकेंद्र बघेल के घर में गई और दरवाजा खटखटाया जैसे ही उसने दरवाजा खोला तो उसकी भाभी योगेश्वरी दरवाजे पर गिर गई और उसकी मौत हो गई।
जिसमें कटंगी थाना के द्वारा भादवि की धारा 302 449 के तहत अपराध कायम कर अज्ञात आरोपी की पतासाजी की गई जिसमें परिस्थिति जनक साक्ष्य के आधार पर प्रदीप उर्फ भवानी डहरवाल को पुलिस ने आरोपी बनाकर न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।










































