शिक्षा विभाग में 12 वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण करने के बाद क्रमोन्नति का लाभ पाने वाले शिक्षक अध्यापकों की क्रमोन्नति पर संचनालय द्वारा रोक लगा दी गई है जिससे जिन अध्यापकों को 3600 रु ग्रेड पे मिलता था उन्हें अब 3200 रु ग्रेड पे मिल रहा है वही 3200रु ग्रेड पे मिलने वाले अध्यापकों का ग्रेड पे घटाकर 2400रु कर दिया गया है जिससे शिक्षकों के वेतन में काफी अंतर आ गया है जिस पर पुरानी पेंशन बहाली संघ ने आपत्ति जताई है।
शिक्षको ने अपनी नाराजगी व्यक्त करते हुए शुक्रवार को विकास खंड कार्यालय में ज्ञापन सौंपकर शासन की इस नीति का विरोध किया। जहां उन्होंने क्रमोन्नति पर लगाई गई इस रोक को हटाने की मांग की वही मांग पूरी ना होने पर हाई कोर्ट में याचिका दायर करने की चेतावनी दी है
विकास खंड अधिकारी एनपी मलगाम ने बताया कि सेवा पुस्तिका में अनुमोदन ना होने के चलते कोषालय द्वारा शिक्षक अध्यापकों की क्रमोन्नति पर आपत्ति ली गई है। जिस कारण संचनालय द्वारा क्रमोन्नति पर रोक लगाई गई है।