अवैध शराब बिक्री के मामले में बालाघाट न्यायालय में 3 आरोपियों को डेढ़ डेढ़ वर्ष का कारावास की सजा सुनाई गई है।
अतिरिक्त लोक अभियोजक महेंद्र देशमुख ने बताया कि धारा 34- 2 आबकारी एक्ट के तहत लालबर्रा पुलिस द्वारा आरोपियों से अवैध शराब जब्त की गई थी। इसके बाद लोअर कोर्ट में इन्हें दोषमुक्त कर दिया गया था। उसके बाद शासन द्वारा और सुनवाई के दौरान अतरिक्त सत्र न्यायधीश मनोज तिवारी द्वारा आरोपियों को दोषी पाते हुए यह सजा सुनाई गई।