गांवों में नियुक्त किए जाएंगे कृषक मित्र, 15 अगस्त के पहले करना होगा आवेदन

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किसानों को खेती की तकनीकी सलाह और कृषि से संबंधित शासन की योजनाओं की जानकारी उपलब्ध कराने के लिए प्रदेश के गांवों में कृषि मित्र नियुक्त किए जा रहे हैं। इनके चयन की प्रक्रिया नए सिरे से शुरू हो चुकी है।

राज्य शासन के निर्देशानुसार ग्रामीण स्तर पर कृषक तथा प्रसार तंत्र के बीच जीवंत संबंध स्थापित करने की दृष्टि से दो आबाद ग्रामों पर एक कृषक मित्र की नियुक्ति की जाएगी, जो स्वप्रेरणा से कार्य करने के लिए तैयार हों। परियोजना संचालक आत्मा किसान कल्याण तथा कृषि विकास इंदौर ने बताया कि इसके लिए कृषक ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी या पंचायत सचिव के जरिए 15 अगस्त के पहले आवेदन किए जा सकते हैं।

कृषक मित्र के लिए आवश्यक है कि वह किसी भी शासकीय, अर्द्धशासकीय, अशासकीय अथवा किसी लाभ के पद की सेवाएं प्राप्त नहीं कर रहा हो। संबंधित दोनों ग्रामों में से किसी एक का निवासी हो। स्वयं की कृषि भूमि हो। हाईस्कूल पास हो और आवेदक की न्यूनतम आयु 25 वर्ष हो। कृषक मित्र पर किसी भी प्रकार के आपराधिक प्रकरण में दोष सिद्ध ना हो। इस काम और पद के लिए 30 प्रतिशत महिला कृषकों को यथासंभव प्राथमिकता दी जाएगी। ग्राम सभा से अनुमोदन की कार्यवाही 15 अगस्त को की जाएगी।

उल्लेखनीय है कि किसानों के लिए कृषि विभाग से संबंधित कई शासकीय योजनाएं हैं, जिनके बारे में ग्रामीणों को उचित जानकारी ही नहीं मिल पाती। कृषि विभाग का मैदानी अमला और ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी भी कई बार यह जानकारी गांव तक नहीं पहुंचा पाते। इस कारण कई पात्र और जरूरतमंद किसान भी सरकार की इन योजनाओं का लाभ लेने से वंचित रह जाते हैं। ऐसे में यह कृषक मित्र किसानों के लिए मददगार साबित हो सकते हैं।

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