जबलपुर। जिला अदालत, जबलपुर के परिसर में बैंक, पोस्ट ऑफिस और डिस्पेंसरी का काम शुरू हो गया है। हाईकोर्ट के जस्टिस अतुल श्रीधरन ने गुरुवार को जिला अदालत परिसर का निरीक्षण करने के बाद कार्य शुरू कराने का निर्देश दिया है। जिला अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष सुधीर नायक व सचिव राजेश तिवारी ने बताया कि संघ ने जिला अदालत की लिफ्ट चालू कराने के साथ ही बैंक, पोस्ट ऑफिस और डिस्पेंसरी का काम पूरा कराने के लिए चीफ जस्टिस मोहम्मद रफीक को पत्र लिखा था। गुरुवार को जस्टिस अतुल श्रीधरन ने जिला अदालत परिसर का निरीक्षण किया। निरीक्षण के बाद बैंक, पोस्ट ऑफिस और डिस्पेंसरी का काम तत्काल शुरू करा दिया गया। संघ की उपाध्यक्ष मंजू सिंह, एचआर नायडू, ज्ञान प्रकाश त्रिपाठी, गोपाल पटेल, अमित साहू, ज्योति कुरील, अजय दुबे, प्रदीप परसाई, मधु राणा, अमित आचार्य, मनोज शिवहरे व ऋषि कुमार सिंघाला ने काम शुरू किए जाने का स्वागत किया है।
नाबालिग से छेड़छाड़ के आरोपित की जमानत अर्जी खारिज : विशेष न्यायाधीश संगीता यादव की अदालत ने नाबालिग से छेड़छाड़ के आरोपित बाबा टोला, जबलपुर निवासी रहमान की जमानत अर्जी खारिज कर दी। अभियोजन की ओर से अतिरिक्त जिला अभियोजन अधिकारी स्मृतिलता बरकड़े ने जमानत आवेदन का विरोध किया। उन्होंने दलील दी कि नाबालिग किसी काम से घर से निकली थी। इसी दौरान आरोपित उसके सामने आ गया। वह बुरी नीयत से हाथ पकड़कर परेशान करने लगा। आरोपित ने नाबालिग से जबरदस्ती शुरू कर दी। इसी बीच नाबालिग जोर से चिल्लाने लगी। उसकी आवाज सुनकर लोग एकत्र हो गए। लिहाजा, आरोपित भाग खड़ा हुआ। इससे पूर्व उसने सामने आए नाबालिग के दोस्त से हाथापाई की और जान से मारने की धमकी दी। पुलिस ने शिकायत को गंभीरता से लेकर प्रकरण कायम कर लिया। चूंकि मामला गंभीर है, अत: जमानत अर्जी खारिज किए जाने योग्य है। कोर्ट ने तर्क से सहमत होकर अर्जी खारिज कर दी।