टैक्स फ्री हो सकती है कोरोना वैक्सीन और दवा, जीएसटी काउंसिल की बैठक में फैसला

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देश में कोरोना महामारी का सामना करने के लिए लोगों को बड़ी राहत दे सकती है। सरकार आच जीएसटी काउंससिल की बैठक में कोरोना वैक्सीन और कोरोना दवा को जीएसटी के दायरे से हटाने पर फैसला ले सकती है। गौरतलब कि कोरोना के इलाज के जरूरी दवाओं, उत्पादों, उपकरणों और वैक्सीन को जीएसटी दायरे से हटाने का प्रस्ताव कई राज्य सरकारों ने दिया है। आज होने वाली जीएसटी काउंसिल की बैठक की अध्यक्षता वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण करेगी।

कोरोना वैक्सीन पर नहीं लगेगा जीएसटी

जीएसटी काउंसिल की बैठक लंबे समय से नहीं हुई है। आज 7 माह बाद होने वाली GST काउंसिल की 43वीं बैठक बुलाने पर कई राज्यों ने खुशी जाहिर की है। आज होने वाली बैठक को लेकर राज्य सरकारों ने उम्मीद जताई है कि केंद्र सरकार कोरोना के इलाज के लिए जरूरी दवाओं, उत्पादों और वैक्सीन को जीएसटी दायरे से हटा कर राहत दे सकती है। गौरतलब है कि फिलहाल वैक्सीन पर पांच फीसदी जबकि कोरोना से जुड़ी दवाओं और ऑक्सीजन कंसेंट्रेटर्स पर 12 फीसदी टैक्स लगता है। कुछ राज्यों ने कोरोना महामारी से संबंधित सभी उत्पादों पर से जीएसटी खत्म करने या कम करने की मांग की है।

गौरतलब है कि पश्चिम बंगाल के वित्त मंत्री अमित मित्रा ने 9 मई को प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखकर कोविड महामारी के खिलाफ लड़ाई में इस्तेमाल होने वाले सभी तरह के उपकरणों और दवाओं पर सभी तरह के टैक्स और सीमा शुल्क हटाने की मांग की थी। अब आज होने वाली GST काउंसिल की बैठक से पहले अमित मित्रा ने संभावना जताई है कि मौजूदा संकट में काउंसिल सभी तकनीकी दिक्कतों और नौकरशाही अड़चनों से आगे बढ़कर काम करेगी।

कुछ दिन पहले फिटमेंट पैनल की एक बैठक हुई थी, जिसमें कोरोना महामारी से जुड़े उत्पादों पर GST घटाने या खत्म करने पर चर्चा हुई थी। इस पैनल में केंद्र, राज्य और GST काउंसिल सेक्रेटेरिएट के अधिकारी थे। इस पैनल ने जीएसटी में बदलाव से होने वाले फायदे और नुकसान और वैक्सीन की कीमत पर पड़ने वाले असर की सूची तैयारी की गई है, जिस पर आज होने वाली बैठक में चर्चा तैयार की जा सकती है।

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