निचली अदालत से जमानत फिर हाईकोर्ट का स्टे, केजरीवाल की रिहाई में कहां फंसा पेंच जानिए

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दिल्ली आबकारी नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी व दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को मिली निचली अदालत से जमानत के अमल पर हाई कोर्ट ने रोक लगा दी है। ईडी ने निचली अदालत द्वारा केजरीवाल को दी गई जमानत को दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी है। शुक्रवार को सुनवाई के बाद हाई कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया और कहा कि जब तक हाई कोर्ट का आदेश नहीं आता, तब तक निचली अदालत के आदेश के अमल पर रोक लगी रहेगी। यानी फिलहाल केजरीवाल जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे।

केजरीवाल की बेल पर लगी रोक

हाई कोर्ट के जस्टिस सुधीर कुमार जैन की अगुवाई वाली बेंच ने निचली अदालत द्वारा केजरीवाल को दी गई जमानत के फैसले के अमल पर रोक लगा दी है। ईडी ने निचली अदालत के आदेश को चुनौती देते हुए जमानत ऑर्डर पर रोक की मांग की है। फैसला सुरक्षित रखते हुए हाई कोर्ट ने कहा कि ईडी की अर्जी पर हाई कोर्ट के फैसले तक हम निचली अदालत के आदेश के अमल पर रोक लगाते हैं। हमने सुनवाई कर ली है और फैसला सुरक्षित रखते हैं और फैसले तक आदेश के अमल पर रोक रहेगा। ईडी की अर्जी पर वैकेशन बेंच ने नोटिस भी जारी किया है।

हाईकोर्ट ने सुनवाई में क्या कहा

हाईकोर्ट ने कहा है कि केजरीवाल को निचली अदालत से दी गई जमानत का आदेश तब तक प्रभावी नहीं होगा, जब तक कि हाई कोर्ट ईडी की अर्जी पर सुनवाई नहीं कर लेती। ईडी ने केजरीवाल को राउज एवेन्यू कोर्ट से दी गई जमानत को हाई कोर्ट में चुनौती दी है, जिस पर सुनवाई चल रही है। ईडी ने जमानत कैंसल करने की गुहार लगाई है, वहीं ईडी की दलील का केजरीवाल के वकील ने विरोध किया है।

निचली अदालत के फैसले पर ED ने HC में क्या कहा

हाईकोर्ट के जस्टिस सुधीर कुमार जैन और जस्टिस रवींद्र डूडेजा की बेंच के सामने ईडी ने अर्जी दाखिल कर जमानत के आदेश को चुनौती दी है। हाई कोर्ट ने कहा कि केस फाइल हमारे सामने लाया जाए और फिलहाल निचली अदालत के आदेश पर अमल न किया जाए। ईडी की ओर से अडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने निचली अदालत के आदेश पर रोक लगाने की मांग की और कहा कि ईडी को अपनी दलील रखने का पूरा मौका नहीं मिला है। निचली अदालत ने गुरुवार शाम आठ बजे फैसला सुनाया और आदेश की कॉपी तब उपलब्ध नहीं हो पाई थी।

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