नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम को मनरेगा कार्य से हटाने, और पंचायती राज अधिनियम 1993 में सरपंचों को पूर्व मे प्रदान की गई शक्तियों को वापस दिए जाने, सहित वर्षों से लंबित अपनी 9 सूत्रीय माँगो को लेकर रविवार 5 फरवरी से पंचायतों में ताला जड़कर शुरू की गई सरपंचों की हड़ताल का जिले में व्यापक असर देखने को मिल रहा है । जहां सरपंचों की इस ताला बंदी हड़ताल के चलते पंचायत सचिव और रोजगार सहायक पंचायतों में बैठकर शासकीय कार्य नहीं कर पा रहे हैं । और वह भी 5 फरवरी से पंचायत नही पहुँच रहे है।इस हड़ताल से जहां एक ओर पंचायत द्वारा कराए जाने वाले विकास और निर्माण संबंधी कार्य पूर्णता ठप हो गए हैं, तो वही इस हड़ताल के चलते ग्रामीणों के पंचायत संबंधी कार्य भी नहीं हो पा रहे हैं इसके अलावा सरपंचों द्वारा शुरू की गई इस हड़ताल से सरकार की विकास यात्रा पर भी खासा असर पड़ा है।पंचायतों में चल रही इस अनिश्चितकालीन हड़ताल से पूरा सरकारी तंत्र परेशान हो चुका है जिसके चलते प्रशासनिक अधिकारियों ने लिखित में एक पत्र जारी कर अब पंचायत कार्यों मे व्यवधान पड़ने पर संबंधितो के खिलाफ एफ आई आर दर्ज कराने की चेतावनी जारी की है। जहां बैहर अनुविभागीय अधिकारी तन्मय वशिष्ठ शर्मा ने आज शुक्रवार को एक पत्र जारी कर बैहर ,बिरसा और परसवाड़ा जनपद पंचायतों की समस्त पंचायतों को खोलने के आदेश दिए हैं। जिन्होंने आदेश का उल्लंघन करने पर संबंधितो के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की चेतावनी दी है। अब देखना यह दिलचस्प रहेगा कि सरकारी तंत्र की इस चेतावनी का हड़तालियो पर क्या असर पड़ता है। जहां जारी किए गए इस चेतावनी पत्र पर पंचायतों के ताले खोले जाएंगे या फिर संबंधितो के खिलाफ एफ आई आर दर्ज कराई जाएगी यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा।
जारी किए गए चेतावनी पत्र में इन बातों का किया उल्लेख
बैहर अनुविभागीय अधिकारी तनमय वशिष्ट शर्मा द्वारा बैहर बिरसा और परसवाड़ा जनपद पंचायतों के लिए जारी किए गए इस चेतावनी पत्र में उल्लेखित किया है कि प्राय: देखने में आ रहा है कि, सरपचो की हड़ताल के कारण ग्राम पंचायत कार्यालय में ताला लगा दिया गया है, जिससे आमजनों के कार्य नहीं हो पा रहे हैं तथा शासकीय कार्य में व्यवधान उत्पन्न हो रहा है। हड़ताल के दौरान इस प्रकार कार्यालय में ताला लगाना नियम विरूद्ध है। संबंधित ग्राम पंचायतो के सचिव एवं ग्राम रोजगार सहायक भी कार्यालय से निरंतर अनुपस्थित हैं।अतः सबधित सचिवो एवं ग्राम रोजगार सहायको को ग्राम पंचायत कार्यालय खोलकर
कर्तव्य पर उपस्थित रहने हेतु तत्काल आदेशित करे तथा कृत कार्यवाही से अद्योहस्ताक्षरकर्ता को अगवत कराना सुनिश्चित करे। उक्त कार्य में व्यवधान उत्पन्न करने वाले व्यक्तियों के विरूद्ध संबंधित पुलिस थाने में प्राथमिक सूचना रिपोर्ट (एफ आई आर) दर्ज की जावे। पंचायत कार्यालय बन्द पाये जाने पर आप स्वयं जिम्मेदार रहेगे










































