लालबर्रा : पेट्रोल पंप बेचने की नोटरी कराकर धोखाधड़ी करने का अपराध दर्ज

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लालबर्रा (पद्मेश न्यूज)। मुख्यालय से लगभग ३ किमी. दूर बकोड़ा से वारासिवनी पहुंच मार्ग पर स्थित आराध्या पेट्रोलियम को बेचने की नोटरी कराकर चैकों व नगद राशि लेकर बेईमानी से हड़पकर धोखाधड़ी करने के मामले में पुलिस ने अपराध दर्ज किया है। पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रार्थी वार्ड क्र.२८ विवेकानंद कालोनी बालाघाट निवासी ३५ वर्षीय श्रीमती शिल्पा पति हितेश अग्रवाल ने रिपोर्ट दर्ज करवाई है कि वार्ड नं.२ भटेरा चौकी बालाघाट निवासी ४४ वर्षीय शैलेंद्र सिंह पिता समशेर सिंह चौहान द्वारा बकोड़ा में बीपीसीएल कंपनी का पेट्रोल पंप मेसर्स आराध्या पेट्रोलियम के नाम से संचालित किया जा रहा था किंतुविगत तीन वर्षों से अन्य देनदारियां व आर्थिक तंगी के कारणवर्ष २०१९-२० से पेट्रोल पंप बंद पड़ा था जिस पर उसके द्वारा उनके पति से संपर्क कर पेट्रोल पंप खरीदने का निवेदन किया गया एवं आगे पेट्रोल पंप संचालन हेतु राशि लगाने का निवेदन किया साथ ही पेट्रोल पंप के चलने से होने वाले लाभ गिनाये और बताया गया कि ईडीएफएस खाते में लगभग चालीस लाख रूपये जमा नही करवाये गये तो उसका मार्डगेज मकान व पेट्रोल पंप नीलाम हो जायेगा जिस पर आवेदिका ने २२ जून २०२०२ को एक हजार रूपये के स्टांप में पेट्रोल पंप को बंद हालत में ३५ लाख रूपये में खरीदा था जिसके एवज में २५ लाख रूपये का चैक दिया गया एवं १ जुलाई को १० लाख रूपये का चैक दिया गया, ४ जुलाई को २ लाख रूपये का चैक दिया गया जो राशि अनावेदक के खाते में जमा हुई एवं ३ अगस्त २०२० को आरटीजीएस के माध्यम से चार लाख साठ हजार एक सौ उनपचास रूपये दिये गये, इस दौरान ४० हजार रूपये व २१ हजार रूपये की नगद राशि बिजली बिल व अन्य कार्यों हेतु दी गई, पेट्रोल पंप विक्रय उपरांत तीन माह में आवेदिका के नाम से पेट्रोलियम कंपनी से नामांतरण करने की स्वीकृतिप्रदान करानी थी एवं क्रय दिनांक से १५ माह तक पेट्रोल पंप का संचालन कर प्रतिदिन की बिक्री राशि आवेदिका को दी जानी की परंतु २० मार्च २०२१ को आवेदिका को जानकारी हुई कि अनावेदक द्वारा उक्त पेट्रोल पंप अन्य व्यक्ति को विक्रय करने सौदेबाजी कर रहा है जबकि उक्त पेट्रोल पंप २२ जून २०२० को विक्रय कर कब्जा सौंप चुका था जिसके पश्चात २१ मार्च २०२१ से २० मई २०२१ तक अनावेदक द्वारा पेट्रोल पंप में पेट्रोल डीजल इत्यादि विक्रय कर साढ़े सात लाख रूपये की राशि बेईमानी कर अपने कब्जे में रख ली गई है एवं पेट्रोल पंप को अपने कब्जे में रखा हुआ है, चाबी भी नही सौंप रहा है, चाबी मांगे जाने पर धमकाते हुए बेईमानी नीयत से १६ लाख रूपये की मांग की जा रही है। इस मामले में पुलिस ने आरोपी बालाघाट निवासी ४४ वर्षीय शैलेंद्र सिंह पिता समशेर सिंह चौहान के खिलाफ भादंवि की धारा ४२० के तहत अपराध पंजीबध्द किया है, इस मामले की कायमी कार्यवाहक उपनिरीक्षक राजकुमार कार्तिकेयके द्वारा की गई है।

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