बगैर परमिट और अवैध प्रदूषण प्रमाण पत्र के नगर में दौड़ाई जा रही थी स्कूल बस

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शासन से मिले आदेशों के तहत अवैध रूप से नगर में संचालित बसों पर कार्यवाही लगातार जारी है।इसी बीच यातायात पुलिस ने बगैर परमिट और अवैध प्रदूषण प्रमाण पत्र के नगर मैं दौड़ाई जा रही एक स्कूल बस को जप्त कर मोटर व्हीकल एक्ट 166/ 119 (क) और वाहन का प्रदूषण प्रमाण पत्र वैध ना होने पर धारा 115(7)/190 (2) के तहत कार्यवाही की है जिसका प्रकरण कर तैयार कर न्यायालय में प्रस्तुत किया जाएगा।
प्राप्त जानकारी के अनुसार सोमवार को यातायात अमले द्वारा काली पुतली चौक में चेकिंग अभियान चलाया जा रहा था इसी दरमियान यातायात कर्मियों को रानी अवन्तीबाई चौक तरफ से आ रही स्कुल बस क्र.एम पी -50 डी ए -0720 आती हुई दिखाई दी।जिसे को रोककर चेक किया गया। जहाँ चालक से नाम पता पुछने पर उसने अपना नाम
अब्दुल गनी पिता गफ्फर मो. जाति मुसलमान उम्र 49 वर्ष निवासी वार्ड न.24 झुग्गीझोपड़ी बालाघाट बताया। जिसे वाहन संबंधी कागजात पुछे गये जो चालक द्वारा वाहन के दस्तावेज पेश किए गए जिसे चेक करने पर उक्त बस का परमिट नहीं था। वही बस का प्रदूषण प्रमाण पत्र वैध नहीं पाया गया। जिस पर यातायात पुलिस ने उस स्कूली बस को थाने में खड़ा करवा दिया । जहां चालक द्वारा बिना परमिट के वाहन चलाए जाने पर चालक अनावेदक के विरुद्ध मोटर व्हीकल एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है।

न्यायालय में पेश किया जाएगा प्रकरण_ शैलेंद्र यादव
इस पूरे मामले को लेकर दूरभाष पर की गई चर्चा के दौरान यातायात थाना प्रभारी शैलेंद्र यादव ने बताया कि शासन के निर्देशानुसार नगर में संचालित बसों के दस्तावेज चेक करने का अभियान चलाया जा रहा है इसी के तहत आज काली पुतली चौक में बिना परमिट और प्रदूषण प्रमाण पत्र के वैद्य ना होने पर एक स्कूल बस को जप्त किया गया है वही स्कूल बस चालक के खिलाफ मोटर व्हीकल एक्ट की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर बस की जप्ती बनाकर थाने में खडा करके रखा गया है। वही इस पूरे मामले का प्रकरण बनाकर तैयार किया गया है जिसे न्यायालय में पेश किया जाएगा। जहां न्यायालय के आदेशानुसार आगामी कार्यवाही की जाएगी।

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