बालाघाट : विकलांग लडक़ी के साथ बलात्कार करने के आरोपी को आजीवन कारावास प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी की अदालत का फैसला !

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बालाघाट (पद्मेश न्यूज)। प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी की अदालत ने एक 25 वर्षीय विकलांग लडक़ी के साथ बलात्कार करने के आरोप में आरोपी श्याम लाल पिता भूरियालाल मोरदवे 38 वर्ष को आजीवन कारावास से दंडित किए। यह घटना लांजी थाना क्षेत्र में आने वाले ग्राम करेजा की है। विद्वान अदालत ने इस आरोपी को आजीवन कारावास के अलावा अन्य धाराओं के तहत अपराध से भी दंडित किए हैं। अभियोजन के अनुसार यह 25 वर्षीय लडक़ी एक हाथ, एक पैर से विकलांग है और घर में रहती है लडक़ी का पेट उभरा हुआ दिखने पर मां ने इस लडक़ी से पूछी तब इस लडक़ी ने बताई कि 5 सितंबर 2018 को दिन के 12 बजे करीब जब वह घर में अकेली थी। तब श्यामलाल मोरदवे आया और उसके साथ जबरदस्ती दुष्कर्म किया और अपने आई और बापू को बताने पर जान से मार डालने की धमकी दी। डर के कारण लडक़ी ने घटना के संबंध में परिवार वालों को नहीं बताई। इस घटना की रिपोर्ट लांजी थाना में की गई थी। जहां पर श्यामलाल मोरदवे के विरुपयेध धारा 452 376 506 भादवि के तहत अपराध दर्ज किया गया और इस अपराध में श्यामलाल मोरदवे को गिरफ्तार किया गया था। विवेचना उपरांत श्यामलाल मोरदवे के विरुद्ध अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था। यह प्रकरण प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी की अदालत में चला। जहां अभियोजन पक्ष आरोपी श्यामलाल मोरदवे के  विरुद्ध आरोपित अपराध संदेह के परे सिद्ध करने में सफल रहा। जिसके परिणाम स्वरूप विद्वान अदालत ने मामले की समस्त परिस्थितियों को देखते हुए, अपने विवेचन निष्कर्ष और उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर आरोपी श्यामलाल मोरदवे को धारा 376 भादवि के तहत अपराध में आजीवन कारावास और 2000 रुपये अर्थदंड, धारा 452 भादवि के तहत अपराध में 5 वर्ष की सश्रम कारावास और 1000 रुपये अर्थदंड और धारा 506 भाग 2 भादवि के तहत अपराध में 2 वर्ष का सश्रम कारावास और 1000 रुपये अर्थदंड से दंडित किए। इस मामले में शासन की ओर से अतिरिक्त लोक अभियोजक महेंद्र देशमुख ने पैरवी की थी।
विकलांग लडक़ी  से दुष्कर्म करने का आरोप था- महेंद्र देशमुख अतिरिक्त लोक अभियोजक
अतिरिक्त लोक अभियोजक महेंद्र देशमुख ने पद्मेश न्यूज़ को बताएं कि आरोपी श्यामलाल मोरदवे ग्राम करेजा थाना लांजी का रहने वाला है। जिसने विकलांग लडक़ी के साथ उसके घर में घुसकर दुष्कर्म किया था। आज प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी कि न्यायालय द्वारा निर्णय पारित किया गया। निर्णय में विद्वान न्यायालय ने आरोपी श्यामलाल मोरदवे को दोषी पाते हुए उसे धारा 376 के अपराध में आजीवन कारावास और 2000 रुपए जुर्माना लगाया गया है। धारा 452 में 5 वर्ष का सश्रम कारावास और धारा 506 में 2 वर्ष की सश्रम कारावास की सजा दी गई है।

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