शिवलिंग या फव्वारा, सुप्रीम कोर्ट में वकीलों की तीखी बहस

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सुप्रीम कोर्ट में ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर सुनवाई पूरी हो चुकी है। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये मामला हमारे पास लंबित रहेगा लेकिन आप पहले जिला जज के पास जाइए और वहां पर बहस कीजिए। आपके लिए हमारे पास आगे भी अवसर रहेगा। इस दौरान मुस्लिम पक्ष ने विवादित स्थल पर फव्वारा होने का दावा किया तो हिंदू पक्ष ने शिवलिंग होने का दावा किया। इस बात को लेकर दोनों पक्षों के वकीलों के बीच तीखी बहस भी हुई। तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमें उस जगह की वास्तविक स्थिति की रिपोर्ट के बारे में पता नहीं है, इसलिए हम इस बारे में कोई आदेश जारी नहीं कर सकते हैं। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जिला कोर्ट से राहत नहीं मिले तो आप सुप्रीम कोर्ट आ सकते हैं।

मुस्लिम पक्ष ने कही ये बात

मुस्लिम पक्ष चाह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट निचली अदालत के सारे फैसले खारिज कर दे। ज्ञानवापी मामले पर बोले मुस्लिम पक्ष के वकील ने कहा इस विवाद से सामाजिक सौहार्द बिगड़ने का खतरा है इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम इस अंतरिम व्यवस्था से सभी पक्षों के हित सुरक्षित रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि निचली अदालत के कामकाज में हम दखल नहीं कर सकते है लेकिन अधिकारों का अतिक्रमण नहीं होने देंगे। जज ने कहा कि हम जिला जज को मामला भेजना चाहते हैं, उनको 25 साल का अनुभव है। जज ने साफ कहा कि हम आदेश नहीं देंगे कि जिला जज किस तरह काम करें।

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