बालाघाट जिले की हट्टा पुलिस ने महाराष्ट्र राज्य के कत्ल खाना पहुंचाये जा रहे 43 गोवंश बैलों को पशु तस्करों से बचाकर जहां उन्हें गौशाला पहुंचाये वहीं इन गौवंश की तस्करी करने वाले 9 तस्करों को गिरफ्तार कर लिया। बीती रात हट्टा पुलिस ने यह कार्यवाही मोहगांव खुर्द में की।सभी गोवंश के तस्करों को न्यायिक अभिरक्षा में जिला जेल भिजवा दिया गया है।
हट्टा पुलिस के मुताबिक जिले में गो तस्करी के चलते 21 मार्च की रात जब थाना प्रभारी अविनाश सिह राठौड़ अपने स्टाफ के साथ रात्रि कालीन गस्त कर रहे थे। इस दौरान 21 एवं 22 मार्च की दरमियानी रात सूचना मिली कि मोहगांव खुर्द चौक से गौवंश को क्रूरता पूर्वक हांकते दौड़ते हुए महाराष्ट्र राज्य के कसाई खाना पहुंचाया जा रहा है। मुखबिर की इस सूचना पर थाना प्रभारी अविनाश सिह राठौर ने अपने स्टाफ के साथ मौके पर पहुंचकर घेराबंदी की।जहां पर 43 नग गोवंश (बैलों) को 6 लोग क्रूरता पूर्वक मारते पीटते दौड़ते हुए ले जाते पाए गए। मौके पर पकड़े गए इन लोंगो से पूछताछ करने पर उन्होंने बताया कि उन्हें 21 मार्च को मलाजखंड पहाड़ी में किरनापुर के तीन तस्करो ने 43 गोवंश दिए और इन मवेशियों को जंगल व गांव के रास्ते से रात्रि में छिपाते हुए महाराष्ट्र राज्य के जिला गोंदिया के ग्राम चंगेरा ले जाने बोले थे और मजदूरी भी वही देने बोले थे। मौके पर गिरफ्तार किए गए 6 आरोपी मेहतलाल पिता झनकराम नेवारा 40 वर्ष , मुन्नालाल उर्फ कारी पिता प्रेम सिंह टेकाम 38 वर्ष, अजय पिता समारु धुर्वे 24 वर्ष, घनश्याम पिता वैशाख सिंह तिलगाम 40 वर्ष, राजेश पिता जगुलाल नागोसे 24 वर्ष, उमेश पिता ब्रह्मा सिंह मरकाम 19 वर्ष सभी ग्राम किनारदा थाना रूपझर निवासी है। जिनके बताएं अनुसार तीन गौ-तस्कर शेख महफूज पिता अब्दुल करीम 34 वर्ष,अजरुद्दीन उर्फ अज्जू कुरेशी पिता अब्दुल समद 28 वर्ष, साहिद रजा पिता अब्दुल समद 23 वर्ष तीनों ग्राम कटंगी थाना किरनापुर निवासी को गिरफ्तार किया गया। इन नौ आरोपियों के विरुद्ध हट्टा थाने मे अपराध क्रमांक 47/25 धारा 469 मध्य प्रदेश गोवंश वध प्रतिषेध अधिनियम 2004 धारा 11 पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 और धारा 6(क)7,8 मध्य प्रदेश कृषक पशु परिरक्षण अधिनियम के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है। गिरफ्तार सभी आरोपियों को बालाघाट की विद्वान अदालत में पेश कर दिया गया जहां से उन्हें न्यायिक अभिरक्षा में जिला जेल भिजवा दिया गया है।