बालाघाट हट्टा पुलिस ने अपने थाना क्षेत्र में आने वाले ग्राम गोपाल टोला से बूढ़ी के बीच कच्ची रोड से महाराष्ट्र राज्य के कसाई खाना पहुंचाये जा रहे 12 मवेशियों को पशु तस्करों से मुक्त किये। और इन मवेशियों को कसाई खाना पहुंच रहे चार पशु तस्करों को गिरफ्तार किये। गिरफ्तार चारों पशु तस्कर अंतेलाल पिता सुखचंद पांचे 23 साल ग्राम सारद थाना किरनापुर, शुभराज पिता धनीराम सुलाखे 50 वर्ष ग्राम गोपाल टोला सिंगोड़ी, भंडारी बिसेन पिता शिवलाल बिसेन 49 वर्ष ग्राम सारद थाना किरनापुर, विनोद पिता मानिकचंद राहंगडाले46 वर्ष ग्राम सारद थाना किरनापुर निवासी है। जिनके पास पाये गये 12 नग मवेशी बेल की कीमत 1लाख 20हजार रुपये रुपए बताई गई है।
हट्टा पुलिस के मुताबिक 25 जनवरी को दोपहर में थाना क्षेत्र में गस्त की जा रही थी। इस दौरान सूचना मिली कि गोपाल टोला से ग्राम बूढ़ी के बीच कच्चे रास्ते से कुछ लोग गोवंश को क्रूरता पूर्वक मारते पीटते हांकते हुए नाले की पार से महाराष्ट्र राज्य के कसाई खाना लेकर जा रहे हैं। इस सूचना पर थाना प्रभारी भूपेंद्र पन्द्रों और उनकी टीम के द्वारा गोपाल टोला और बूढ़ी के बीच कच्चे रास्ते पर घेराबंदी की गई। इस दौरान गोपालटोला से बूढ़ी के बीच कच्चे रास्ते से चार व्यक्ति मवेशियों को क्रूरतापूर्वक लकड़ी से मारते पीटते हांकते हुए लेकर आ रहे थे जो मौके पर पुलिस को देखकर भागने लगे। जिन्हें घेराबंदी कर बड़े मुश्किल से पकड़े नाम पूछने पर अंतेलाल पांचे ग्राम सारद, शुभराज सुलाखे ग्राम गोपाल टोला सिंगोड़ी, भंडारी बिसेन ग्राम सारद और विनोद राहंगडाले ग्राम सारद निवासी बताएं। जिनके पास 12 मवेशी बेल पाए गए। सभी व्यक्तियों से मौके पर मवेशियों के खरीदी बिक्री के दस्तावेज मांगा गया किंतु इन लोगों के पास मवेशी खरीदी बिक्री के कोई दस्तावेज नहीं पाए गए। मवेशियों को कत्ल खाना वध करने महाराष्ट्र राज्य ले जाने के संबंध में बताएं। जिनके विरुद्ध धारा 4 6 9 मध्य प्रदेश गोवंश वध प्रतिषेध अधिनियम 2004 और धारा 11 पशु क्रूरता अधिनियम 1960 के तहत अपराध दर्ज कर इस अपराध में चारों को गिरफ्तार किया गया। इन चारों के पास से जप्त मवेशियों की कीमत 1 लाख 20 हजार रुपये बताई गई है। सभी मवेशियों को गौशाला भिजवा दिया गया है।