आज से कई बड़े नियम लागू, आपकी जेब पर हो सकता है असर

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देश में आज से कई महत्वपूर्ण नियमों में बदलाव हो रहा है, जिसका सीधा असर आपकी जेब पर पड़ सकता है। अधिकांश नए लागू नियम या परिवर्तन रुपये-पैसे के लेनदेन और शेयर बाजार में व्यापार से संबंधित हैं। आइए जानते हैं आज से कौन से बड़े बदलाव हो रहे हैं-

इन बैंकों की चेकबुक अब अवैध

1 अक्टूबर से 3 बड़े बैंकों के सभी चेक बुक अमान्य हो गए। सभी बैंकों के ग्राहकों को तुरंत अपनी शाखा में जाकर नई चेक बुक के लिए आवेदन करना चाहिए। ये तीन बैंक है – इलाहाबाद बैंक, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स (OBC) और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया (यूनाइटेड बैंक) ऑफ इंडिया)

ऑटो डेबिट भुगतान के नियम बदले

डिजिटल भुगतान सुरक्षित बनाने के उद्देश्य से आरबीआई को अतिरिक्त फैक्टर ऑथेंटिकेशन (AFA) लागू करने का आदेश दिया है। धोखाधड़ी से बचाने के लिए एएफए का उपयोग करके एक ढांचा तैयार करने का निर्देश दिया गया था, लेकिन आईबीए की अपील को देखते हुए इसके क्रियान्वयन की समय सीमा 31 मार्च 2021 से बढ़ाकर 30 सितंबर कर दी गई, ताकि बैंक इस ढांचे को लागू करने की पूरी तैयारी कर सकें। इसके नए नियम आज 1 अक्टूबर से लागू हो गए हैं।

पेंशन नियम नियमों में भी बड़ा बदलाव

पेंशनभोगियों के लिए खास खबर ये है कि 1 अक्टूबर 2021 से पेंशन का नया नियम लागू हो गया है। अब डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट देश के सभी प्रधान डाकघर के जीवन प्रमाण केंद्र यानी जेपीसी में जमा किया जा सकता है ऐसे पेंशनभोगी जिनकी आयु 80 वर्ष या उससे अधिक है, वे 1 अक्टूबर से 30 नवंबर 2021 तक जीवन प्रमाण पत्र जमा कर सकते हैं।

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रेलवे का नया टाइम टेबल आज से

प्रयागराज मंडल के सभी रेलवे स्टेशनों से गुजरने वाली ट्रेनों के समय में भी बदलाव किया गया है। आज से ये टाइम टेबल लागू हो गया है। नई समय सारिणी लागू होने के बाद इन ट्रेनों से स्पेशल और फेस्टिवल ट्रेनों का स्टेटस हटा दिया जाएगा। बीते साल लॉकडाउन के बाद रेलवे ने सबसे पहले राजधानी एक्सप्रेस का संचालन शुरू किया था।

डीमैट खाते के लिए लागू हुए नए नियम

1 अक्टूबर से नए ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट खोलने वालों को भी नॉमिनेशन का विकल्प दिया जाएगा। सेबी ने नए नियम के मुताबिक बिना नॉमिनेशन के ट्रेडिंग अकाउंट खोला जा सकता है। सेबी ने नॉमिनेशन फॉर्म का फॉर्मेट जारी किया है।

फूड बिजनेस पर भी आज से ये सख्ती

फूड सेफ्टी रेगुलेटर FSSAI ने 1 अक्टूबर से फूड बिजनेस ऑपरेटर के लिए कैश रसीद या खरीद चालान पर FSSAI लाइसेंस नंबर या रजिस्ट्रेशन नंबर की जानकारी देना अनिवार्य कर दिया है। यदि कोई दुकानदार ऐसा नहीं करता है तो लाइसेंस रद्द हो सकता है।

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