कोरोना कर्फ्यू में लोगों के काम धंधे बंद है जिससे लोगों की आर्थिक स्थिति दिन-ब-दिन बिगड़ती जा रही है जिसे देखते हुए मध्यप्रदेश शासन ने एक आदेश जारी कर लॉकडाउन की अवधि में नल जल और संपत्ति कर के अधिकार में छूट देने की बात कही थी वही अधिभार में छूट देने के आदेश भी जारी किए गए थे ।
आपदा में इस अवसर का किसी भी नगरवासी ने लाभ नही उठाया और लाकडाउन के चलते एक भी नागरिक ने जल और संपत्ति कर जमा नहीं किया विभागीय सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक 9 मार्च से 31 मार्च तक लगाए गए इस लॉकडाउन में नल जल और संपत्ति कर अदा करने पर करदाताओं को अधिभार में छूट देने का प्रावधान है।
अभी तक इस अवधि में किसी भी कर दाता ने टैक्स जमा नहीं किया है और ना ही किसी नागरिक को अधिभार में छूट देने कि इस योजना का लाभ मिला है।
मुख्य नगरपालिका अधिकारी सतीश मटसेनिया ने बताया कि मध्यप्रदेश शासन द्वारा नगरी क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले जलकर, संपत्ति कर दाताओं को अधिभार में छूट देने का आदेश जारी किया गया है, जिसके तहत 31 मई तक टैक्स अधिभार में छूट दी जाएगी।वर्तमान समय तक किसी भी कर दाता ने इस योजना का लाभ नही उठाया है।