बालाघाट एच सी एल मलाजखंड में सुरक्षा गार्ड की नोकरी लगाने का झांसा देकर करोड़ों रुपये की धोखाधड़ी करने का मामला सामने आया। यह धोखाधड़ी शुभम ब्रम्हे नामक शख्स ने मजदूर संघ का महासचिव बताकर इस क्षेत्र के बेरोजगारों के साथ में की । सुरक्षा गार्ड की नौकरी लगने के नाम पर की गई करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी में एच सी एल मलाजखंड के कुछ कर्मचारियों के शामिल होने की संभावना व्यक्त की जा रही है। हाल ही में मलाजखंड पुलिस ने सम्मेलाल पिता धनीराम मेरावी 38 साल ग्राम नेवरगांव बिरसा निवासी द्वारा की गई रिपोर्ट पर आरोपी शुभम ब्रम्हे पिता जयपाल ब्रम्हे आईटीआई के पास ग्राम पौनी थाना मलाजखंड निवासी के विरुद्ध धोखाधड़ी सहित अन्य धाराओं के तहत अपराध दर्ज कर जांच शुरू की है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार सम्मेलाल मरावी कक्षा आठवीं तक पढ़ा है और वह मजदूरी करता है। जिसके पिता धनीराम एच सी एल मलाजखंड में कैजुअल लेबर का काम करते हैं।एच सी एल मलाजखंड में सुरक्षा गार्ड गिरनीकर ठाकरे ग्राम बंजारी टोला से सम्मेलाल के पिताजी धनीराम की जान पहचान थी। जिसने धनीराम को बताया था कि शुभम ब्रम्हे तुम्हारे बेटे सम्मेलाल की एच सी एल मलाजखंड में सुरक्षा गार्ड की नौकरी लगवा देगा। इस एवज में शुभम ब्रम्हे को 2 लाख रुपये देना पड़ेगा। 22 अप्रैल 2025 को धनीराम ने अपने बेटे सम्मेलाल को डेढ़ लाख रुपए शुभम ब्रम्हे को देने के लिए दिए थे। इसी दिन 2:00 बजे एसडीम ऑफिस के पास सम्मेलाल ने गिरनीकर ठाकरे के सामने शुभम ब्रम्हे को डेढ़ लाख रुपए दिए और शेष 50हजार रुपये नौकरी चालू होने के दो माह बाद देने की बात हुई थी। शुभम ब्रम्हे ने पैसा लेने के बाद सम्मेलाल को बोला था कि 1मई 2025 को एच सी एल मलाजखंड में सुरक्षा गार्ड की नौकरी में आ जाना। उसी दिन शुभम ब्रम्हे ने सम्मेलाल को हाजिरी कार्ड देने के लिए बोला था। 1 में 2025 को सुबह सम्मेलाल एच सी एल माइंस के गेट में गया। यहां पर सम्मेलाल को शुभम ब्रम्हे मिला। जिसने सम्मेलाल को एक गुलाबी रंग का हाजरी काट दिया और बोला कि आज से तुम्हारी नौकरी चालू हो गई है। आज तुम घर चले जाओ 4 मई से एच सी एल में गेट में तुम्हारी सुरक्षा गार्ड की ड्यूटी रहेगी। शुभम ब्रम्हे के बताए अनुसार सम्मेलाल 4 मई को दोपहर 1:00 बजे एच सी एल मेन गेट पहुंचा। सम्मेलाल को में गेट से ड्यूटी बताएं कि तुम्हे ड्यूटी करने ब्रह्माटोला वाटर पंप में जाना है। इसके बाद सम्मेलाल ब्रम्हाटोला वाटर पंप गया और 2:00 से रात 9:00 बजे तक ड्यूटी किया। इस प्रकार सम्मेलाल को माह मई 2025 में कुल 14 हाजिरी दी गई। 31 मई 2025 को सुरक्षा गार्ड इंचार्ज अवधेश रजावत ने सम्मेलाल को 1 जून 2025 से ड्यूटी पर आने मना कर दियाऔर इस संबंध में अपने ठेकेदार शुभम ब्रम्हे से बात कर बोल दिया था।। इसके बाद सम्मेलाल शुभम ब्रम्हे के पास गया और उसे बोला की सुरक्षा गार्ड इंचार्ज अवधेश रजावत ने बोला है कि कल से ड्यूटी में मत आना और तुमसे बात करने के लिए कहा है। शुभम ब्रम्हे ने सम्मेलाल से बोला कि अभी मेरा टेंडर खत्म हो गया है। जैसे ही मुझे टेंडर मिलेगा मैं तुम्हें फिर से रख लूंगा। इसके बाद सम्मेलाल शुभम ब्रम्हे से कई बार नौकरी के संबंध मिला तो वह आजकल कहकर टालमटोल करने लगा। पिछले 20 दिन पहले सम्मेलाल को शुभम ब्रम्हे माइंस रोड़ पर मिला और उसे बोला कि यदि मुझे नौकरी में नहीं रख सकते तो मेरे डेढ़ लाख रुपए वापस कर दो। शुभम ब्रम्हे ने यह सुनते ही सम्मेलाल को अश्लील जातिगत गालियां देते हुए कहने लगा कि तुम लोग समझते नहीं हो मैं मजदूर संघ का महासचिव हूं मैं तुम्हारे लिए एच सी एल मलाजखंड से लड़ रहा हूं। यह कहकर शुभम ब्रम्हे ने सम्मेलाल को जातिगत रूप से अपमानित करते हुए भगा दिया और बोला कि मैं तुम्हारे पैसे नहीं दे सकता। तुझे जो करना है कर ले। इस प्रकार शुभम ब्रम्हे ने सम्मेलाल से एच सी एल माइंस में सुरक्षा गार्ड की नौकरी लगने के नाम पर डेढ़ लाख रुपए लेकरधोखाधड़ी की और पैसे मांगने पर सम्मेलाल को जातिगत रूप से अपमानित किया गया। बताया गया है कि शुभम ब्रम्हे ने सम्मेलाल के अलावा रामकुमार मेरावी ग्राम नेवरगांव निवासी सहित और अन्य एक सेकंड से अधिक लोगों से भी नौकरी लगा के नाम पर रुपए लेकर धोखाधड़ी की है। और सुरक्षा गार्ड की नौकरी लगने के नाम पर लाखों रुपए लेकर की गई धोखाधड़ी में एच सी एल मलाजखंड के कर्मचारियों की भी मिली भगत होने की संभावना व्यक्त की जा रही है फिलहाल मलाजखंड पुलिस थाने में सम्मेलाल ने शुभम ब्रम्हे द्वारा नौकरी लगाने के नाम पर की गई धोखाधड़ी की एक लिखित शिकायत की। मलाजखंड पुलिस ने सम्मेलाल मेरावी द्वारा की गई शिकायत पर शुभम ब्रम्हे पिता जयपाल ब्रम्हे आईटीआई के पास ग्राम पोनी निवासी के विरुद्ध सम्मेलाल नौकरी से नौकरी लगाने के नाम पर रुपए लेकर धोखाधड़ी और उसे जातिगत गालियां देकर जातिगत रूप से अपमानित करने के आरोप में धारा 318(4), 296 भारतीय न्याय संहिता 2023 और धारा 3(1)द,3(1)ध अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत अपराध दर्ज कर विवेचना शुरू की है।