विद्वान प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी की अदालत ने गौ मांस के विक्रेता जलील शेख 45 वर्ष ग्राम चंगेरा थाना रावणवाड़ी जिला गोंदिया निवासी की अपील निरस्त करते हुए उसे न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी नंदिनी उइके की अदालत द्वारा धारा 5/9 म प्र गोवंश वध प्रतिषेध अधिनियम 2004 के तहत दी गई सजा 6 माह के साधारण कारावास और 5000 रुपये अर्थदंड को बरकरार रख दिए।
अभियोजन के अनुसार 21 अगस्त 2015 को 11:45 बजे मुखबीर की सूचना पर ग्रामीण पुलिस ने खुरसोड़ी से बालाघाट की तरफ पैदल आ रहे जलील शेख को 15 किलो ग्राम गौ मांस के साथ पकड़ा था जिसने पूछताछ में बैल का मांस बताया था और उसने ग्राम चंगेरा के साकिर खान से उक्त मास को खरीद कर लाना बताया था।
इस मामले में जलील शेख और साकिर खान के विरुद्ध धारा 4,5 मध्य प्रदेश गोवंश वध प्रतिषेध अधिनियम 2004 के तहत अपराध दर्ज कर दोनों को इस मामले में गिरफ्तार किया गया था।