चरित्र शंका को लेकर पत्नी की कुल्हाड़ी से हत्या कर दी थी, पति को आजीवन कारावास की सजा

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प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश बड़वानी आनंद कुमार तिवारी के द्वारा पारित अपने निर्णय में एक व्यक्ति को पत्नी की कुल्हाड़ी से हत्या के जुर्म में दोषी पाने पर आजीवन कारावास और अर्थदंड से दंडित किया गया।

प्रकरण में अनुसंधान उपनिरीक्षक झिरमल सापलिया द्वारा किया गया। प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी लोक अभियोजक दीपक चौहान के द्वारा की गई। लोक अभियोजक दीपक चौहान के अनुसार घटना 17 दिसंबर 2022 रात लगभग 10 बजे की है।

आरोपित देवेंद्र पुत्र मिश्रीलाल गुर्जर निवासी कुंदन नगर बड़वानी ने अपने मकान में अपनी पत्नि मृतिका लीना बाई गुर्जर के चरित्र पर शंका करते हुए कुल्हाड़ी से गले पर वार कर हत्या कर दी थी। सुबह सात बजे जब मृतिका की पुत्री फरियादी आकांक्षा उठी तो देखा कि उसकी मां मृतिका जिस कमरे मे सोई थी, वहां पर फर्श पर खून पड़ा था।

इसे देखने पर फरियादी ने आरोपित पिता देवेंद्र गुर्जर से पूछने पर उसने बताया कि तेरी मां की कुल्हाडी से हत्या कर दी है। तो फरियादी ने तत्काल अपने मामा व अन्य रिश्तेदार और पुलिस को सूचना दी। जिस पर से पुलिस द्वारा अपराध पंजीबद्ध कर अपराध विवेचना में लिया गया।

अनुसंधान में परिस्थितियां निश्चयात्मक रूप से आरोपित के विरूद्ध प्रमाणित होने पर पुलिस के द्वारा आरोपित के विरूद्ध संपूर्ण विवेचना कर अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। न्यायालय के द्वारा प्रकरण मे आई परिस्थिति जन्य साक्ष्य एवं तकनीकी अभियोजन द्वारा प्रस्तुत सबूतों के आधार पर आरोपित द्वारा अपराध कारित करना पाया गया होकर आरोपी देवेन्द्र पुत्र मिश्रीलाल गुर्जर को आजीवन कारावास एवं अर्थदंड से दंडित किया गया।

नाबालिग पीड़िता के साथ दुष्कर्म करने वाले दोषी को 20 वर्ष की जेल

वहीं न्यायाधीश विषेष न्यायालय पाक्सो बड़वानी सारिका गिरी शर्मा ने अपने फैसले में शादी का झांसा देकर पीड़िता के साथ दुष्कर्म करने के आरोप में ग्राम भागसुर निवासी आरोपित को 20 वर्ष की जेल व अर्थदंड से दंडित किया गया। अभियोजन की ओर से पैरवी दुष्यंतसिंह रावत अतिरिक्त जिला अभियोजन अधिकारी बड़वानी द्वारा की गई।

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