डोंगरमाली पावर हाउस ऑपरेटर को ३ वर्ष का सश्रम कारावास

0

वारासिवनी(पद्मेश न्यूज)। वारासिवनी न्यायालय के विद्वान न्यायाधीश कमलेश मीणा प्रथम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश की अदालत ने २३ अगस्त को गैर इरादतन हत्या के अपराध में फैसला दिया है। यह फैसला डोंगरमाली फ ीडर के अंतर्गत विद्युत लाइन में दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी की करेंट से मौत के मामले में है। जिसमें डोंगरमाली पावर हाउस ऑपरेटर लक्षेश्वर पटले को ३ वर्ष का सश्रम कारावास २ हजार रूपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। इस मामले में पीडि़त की ओर से पैरवी शासकीय अधिवक्ता संतोष लिल्हारे के द्वारा की गई।

यह हैं मामला

वारासिवनी जनपद अंतर्गत ग्राम पंचायत डोंगरमाली के फीडर में लक्षेश्वर पटले पावर हाउस ऑपरेटर था। जिसके द्वारा विद्युत लाइन बंद चालू करने का कार्य किया जाता था। तो वहीं अनिल डहरवाल लाइनमैन थे जहां पर हेमराज पिता शिवलाल पटले उम्र ४५ वर्ष निवासी ग्राम सीवनघाट कॉल सेंटर का काम देखता था। जहां १० फ रवरी २०१९ की सुबह लाइनमैंन ज्ञानीराम खरे और अनिल डहरवार के द्वारा सुबह १० बजे फोन पर हेमराज पटले को सूचना दी गई कि ग्राम बेनी में सालिकराम धुवारे के खेत में फाल्ट आने की जानकारी देते हुए ठीक करने के लिए चलने कहा गया। इनके द्वारा मौके पर पहुंचकर १०.५८ पर परमिशन लेकर कार्य प्रारंभ किया गया। जहां कॉल सेंटर का काम देखने वाला हेमराज पिता शिवलाल पटले विद्युत पोल पर चढ़ गया। जहां उसके द्वारा पूर्व में डोंगरमाली फ ीडर को दी हुई सूचना के तहत लाइट बंद होने की सोचते हुए फ ाल्ट सुधारने का कार्य किया गया। तभी तेज करेंट में वह बुरी तरह झुलस गया और मौके पर जलने से उसकी मौत हो गई। विद्युत कार्य के दौरान दैनिक श्रमिक की घटना में मौत होने के मामले में मौके पर तत्काल बवाल मच गया।

मर्ग जांच में लाइनमेन ऑपरेटर पर दर्ज हुआ अपराध

पुलिस के द्वारा मर्ग जांच की गई इसमें पता चला कि पावर हाउस बंद चालू करने की ड्यूटी पर लक्षेश्वर पटले था। जिसके द्वारा सूचना के बाद भी लाइन बंद नहीं की गई। लाइनमैन अनिल डहरवार के द्वारा नए व्यक्ति को विद्युत पोल पर चढ़ाया गया जिसमें उसे झूला कांबिनेशन प्लायर सेफ्टी बेल्ट जैसे कोई भी सेफ्टी टुल नहीं दिए गए थे जिससे उसकी मौत हो गई। रामपायली पुलिस ने मृतक हेमराज पटले के भाई दिलीप पटले की ओर से लाइनमैन अनिल डहरवार ,पावर हाउस ऑपरेटर लक्षेश्वर पटले के खिलाफ भादवि की धारा ३०४ के तहत अपराध दर्ज कर विवेचना पूर्ण होने पर अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। यह प्रकरण प्रथम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश की अदालत में विचाराधीन था। इसी दौरान लाइनमैन अनिल डहरवार की मौत हो गई थी। इस मामले में पावर हाउस ऑपरेटर लक्षेश्वर पटले जीवित था। प्रकरण में दोष सिद्ध होने पर विद्वान न्यायाधीश कमलेश मीणा की अदालत ने लक्षेश्वर पटले पावर हाउस ऑपरेटर को ३ वर्ष का सश्रम कारावास एवं २००० के अर्थ दंड से दंडित कर सजा सुनाई गई है।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here