दुकान संचालन करने वाले व्यापारी को वैक्सीन लगाना अनिवार्य होगा-एसडीएम

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जनपद पंचायत किरनापुर की सभागार में अनुविभागीय अधिकारी राजस्व निकिता मंडलोई द्वारा विकासखंड स्तरीय आपदा प्रबंधन समिति की बैठक ली गई। बैठक के दौरान निकिता मंडलोई ने बताया कि जिले में 1 जून अनलॉक की प्रक्रिया प्रारंभ होने जा रही है इस दौरान भी बाहर अन्य राज्यों से आने वाले लोगों की सीमा पर जांच एवं थर्मल स्क्रीनिंग जारी रहेगी।

दुकाने प्रातः 7 बजे से शाम 7 बजे तक खुली रहेंगी। व्यापार करने वाले सभी दुकानदारों को कोरोना से बचाव का वैक्सीन लगाना अनिवार्य होगा। तब ही दुकानदार अपना व्यापार कर सकते हैं कोरो ना का टीका नहीं लगाने वाले दुकानदार एवं दुकान पर दंडात्मक कार्रवाई की जावेगी।

इसके अलावा मास्क नहीं लगाने वाले लोगों पर चालान काटने की कार्रवाई भी की जाएगी। तथा शनिवार एवं रविवार कोरोना कर्फ्यू जारी रहेगा।

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