धारदार हथियार से मां मौसी पर हमला करने वाले कलयुगी पुत्र को 5 वर्ष का कठोर कारावास

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धारदार हथियार से मां और मौसी के साथ मारपीट कर गंभीर रूप से घायल करने वाले कलयुगी पुत्र खुनेश हटवार को वारासिवनी न्यायालय के द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी की अदालत ने 13 जून को 5 वर्ष के कठोर कारावास 1000 रुपए के अर्थदंड से दंडित कर सजा सुनाई। प्राप्त जानकारी के अनुसार ग्राम पंचायत सुंदर थाना कटंगी निवासी एशुलाबाई हटवार, खुनेश हटवार, लीलाबाई तीनों एक मकान में रहते थे। जहां पर 15 अक्टूबर 2019 को रात्रि करीब 12 बजे पारिवारिक विवाद हुआ जिसमें रात्रि करीब 1:00 बजे खुनेश पिता तिजुलाल हटवार उम्र 29 वर्ष ग्राम सुंदर थाना कटंगी निवासी के द्वारा धारदार हथियार हसिया हाथ में लेकर अपनी मां एशुलाबाई हटवार और मौसी लीलाबाई के साथ मारपीट की गई। जिसमें खुनेश के द्वारा अपनी मां और मौसी दोनों को धारदार हथियार से गंभीर रूप से चोटिल कर घायल कर दिया गया था। जिसमें कटंगी पुलिस के द्वारा घायल मां और मौसी की रिपोर्ट पर कलयुगी पुत्र खुनेश हटवार के खिलाफ भारतीय दंड विधान की विभिन्न धाराओं के तहत अपराध दर्ज कर विवेचना में लिया गया। जिसके बाद विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया जिसके बाद से यह प्रकरण वारासिवनी न्यायालय में विचाराधीन था। जिसमें द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी की अदालत के द्वारा 13 जून को उक्त मामले में खुनेश पिता तिजूलाल हटवार उम्र 29 वर्ष सुंदर थाना कटंगी निवासी का आरोप सिद्ध होने पर उसे अपनी मां एशुलाबाई हटवार मौसी लीलाबाई को धारदार हथियार हसिया से वार कर गंभीर घायल करने के लिए भारतीय दंड विधान की धारा 326 दो काउंर मैं पांच पांच वर्ष का कठोर कारावास एक एक हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया। वही अर्थदंड की राशि अदा ना किए जाने पर छः छः माह का कारावास भुगताने का आदेश दिया गया। उक्त प्रकरण में अतिरिक्त लोक अभियोजक महेंद्र मिश्रा के द्वारा पैरवी की गई।

अतिरिक्त लोक अभियोजक महेंद्र मिश्रा ने पद्मेश से चर्चा मैं बताया कि खुनेश पिता तिजूलाल हटवार के द्वारा अपनी मां एशुलाबाई हटवार और मौसी लीलाबाई को अपने घर पर विवाद के दौरान धारदार हथियार से मारपीट किया गया था। जिससे वह गंभीर रूप से घायल थे जिसमें कटंगी पुलिस के द्वारा अपराध दर्ज कर न्यायालय में प्रकरण पेश किया गया था। जिसमें द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी की अदालत ने 5 वर्ष का कठोर कारावास 1000 रुपये के अर्थदंड से दंडित कर सजा सुनाई है।

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