वारासिवनी नगर पालिका परिषद एवं पुलिस प्रशासन ने संयुक्त रूप से ३ फरवरी को नगर के मांस एवं मछली बाजार का निरीक्षण किया गया। जहां पर मांस एवं मछली विक्रेताओं की अव्यवस्था को लेकर १४ विक्रेता के खिलाफ चालानी कार्यवाही कर व्यवस्था बनाने की हिदायत दी गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री मध्यप्रदेश शासन डॉक्टर मोहन यादव के द्वारा महानगर नगर क्षेत्र ग्राम सहित समस्त स्थान पर खुले में मांस मछली का विक्रय नहीं किए जाने के आदेश दिए गए थे। जिसके परिपालन में पूर्व में गाइडलाइन समझकर व्यवस्था बनाने के लिए निर्देशित किया गया था। जिसका ३ फरवरी को नगर पालिका परिषद वारासिवनी की स्वास्थ्य शाखा के अमले एवं पुलिस विभाग के द्वारा संयुक्त रूप से मांस एवं मछली बाजार का भ्रमण कर व्यवस्थाएं देखी गई। जहां पर मुख्य रूप से कटे हुए मांस को अपारदर्शी काले रंग के कांच के पीछे या हार्ड बोर्ड के पीछे रख दिया गया है । परंतु दुकान में अन्य कार्य खुले में किया जा रहे हैं जैसे मास की कटाई और उनके अवशेष खुले में फेंक दिए जा रहे हैं। जिस पर पूरे बाजार का भ्रमण कर प्रत्येक व्यक्ति को आवश्यक व्यवस्था करने गंदगी के लिए डस्टबिन का उपयोग करने और सभी कार्य अपारदर्शी कांच या हार्डबोर्ड के पीछे किए जाने के लिए निर्देशित किया गया। वहीं गदंगी को खुले में फेकने से मनाकर कचरा वाहन में डालने कहा गया। जिसमें मांस एवं मछली के १४ विक्रेताओं के ऊपर चालानी कार्यवाही की गई जिसमें चालान के रूप में उक्त विक्रेताओं से २४०० रुपए की वसूली की गई। जिस पर समस्त व्यापारियों के द्वारा किस प्रकार से व्यवस्था करनी है उसकी जानकारी लेकर तत्काल व्यवस्था करने की बात कही गई। इस अवसर पर सहायक राजस्व निरीक्षक सुरेंद्र लडक़र ,जयचंद निनावे ,स्वास्थ्य शाखा प्रभारी राजा शेन्द्रे ,योजना प्रभारी अमोल देशपांडे, विनोद मेश्राम सहित नगर पालिका अमला व पुलिस अधिकारी मौजूद रहे। योजना शाखा प्रभारी अमोल देशपांडे ने पद्मेश से चर्चा में बताया कि शासन के निर्देशानुसार व्यवस्थाओं का जायजा लेने के लिए नगर पालिका के द्वारा निरीक्षण किया गया। जिसमें कुछ अव्यवस्था देखी गई जिसको लेकर व्यवस्था बनाने के लिए निर्देश दिए गए । वहीं इस दौरान १४ दुकान संचालक पर चालानी कार्यवाही कर २४०० रुपये की वसूली की गई हैं। यदि इसके बाद भी उक्त लोगों के द्वारा व्यवस्था बनाने का प्रयास नहीं किया जाता है तो अगली बार पुन: चालानी कार्यवाही कर माल जप्ती करने की कार्यवाही की जायेगी।










































